GST Rules: 1 अक्टूबर से बदल जाएगा जीएसटी का नियम, आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर

1 अक्टूबर से गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 
GST Rules: 1 अक्टूबर से बदल जाएगा जीएसटी का नियम, आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर

1 अक्टूबर से गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत अब 10 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारियों को एक अक्टूबर से b2b ट्रांजैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर इस बात की जानकारी दी है।

विभाग ने दी जानकारी

बता दे इससे पहले मार्च में 20 से 50 करोड़ के टर्नओवर वाले टैक्सपेयर के लिए रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की सुविधा को सक्षम किया गया था। वही 1 अप्रैल 2022 को बोर्ड ने जीएसटी चालान की सीमा को 50 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ रूपये कर दिया था।

गौरतलब है कि पिछले साल 1 अप्रैल से 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियां b2b इनवॉइस जनरेट कर रही थी जिसे अब घटाकर अब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनी के लिए लागू किया जा रहा है।

जानिए क्यों लिया गया यह फैसला

केंद्र सरकार लगातार गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बड़े बदलाव कर रही है। दरअसल, इसका मकसद टैक्स चोरी को कम करना है। इसको लेकर अक्टूबर 2020 में सरकार ने यह फैसला किया था कि ऐसी कंपनी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है उन्हें अपने b2b लेनदेन ई-चालान जनरेट करना जरूरी होगा।

पोर्टल पर देनी होती है जानकारी

वर्तमान में जिन कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ रूपये से अधिक है उन्हें अपने b2b लेनदेन पर ही चालान जनरेट करना होता है। इसे अब सीबीडीटी ने फिर से घटाकर 10 करोड़ रूपये करने का फैसला किया है। बता दें GST पेयर्स ऑनलाइन E-invoice रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिये भेज पाएंगे।

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