ITR में की ये छोटी सी गलती तो लगेगा 200% जुर्माना – बचने के लिए अभी जानें

आईटीआर 2025 दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन आयकर विभाग ने करदाताओं को गलतियाँ न करने की चेतावनी दी है। गलत इनकम दिखाना, आय का स्रोत छुपाना, फर्जी रसीद देना, या बिना सबूत के डिडक्शन दावा करना धारा 270A और 271AAD के तहत भारी जुर्माना ला सकता है, जो टैक्स का 50% से 200% तक हो सकता है।
ITR में की ये छोटी सी गलती तो लगेगा 200% जुर्माना – बचने के लिए अभी जानें

देश में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) 2025 दाखिल करने की प्रक्रिया जोरों पर है। लोग अपनी आय के हिसाब से उपयुक्त ITR फॉर्म चुनकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान छोटी-छोटी गलतियाँ भारी पड़ सकती हैं। आयकर विभाग की सख्त नजर उन लोगों पर है जो गलत जानकारी देते हैं, आय छुपाते हैं या गलत छूट का दावा करते हैं।

ऐसी गलतियों के लिए न केवल नोटिस मिल सकता है, बल्कि 200% तक का भारी-भरकम जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए, जानते हैं कि किन गलतियों से बचना चाहिए और ITR दाखिल करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

गलत जानकारी देना पड़ सकता है भारी

आयकर विभाग ने ITR दाखिल करने वालों के लिए साफ नियम बनाए हैं। धारा 270A के तहत, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में आय छुपाता है, गलत छूट का दावा करता है या गलत जानकारी देता है, तो उसे टैक्स का 50% से 200% तक जुर्माना देना पड़ सकता है।

उदाहरण के लिए, अगर आपने अपनी आय को कम दिखाया, फर्जी रेंट रसीद जमा की, या बिना सबूत के धारा 80C या धारा 10 के तहत डिडक्शन का दावा किया, तो आयकर विभाग सख्त कार्रवाई कर सकता है। खासकर, क्रिप्टोकरेंसी, फ्रीलांसिंग, गिग इकॉनमी, या विदेशी आय को छुपाने पर भारी जुर्माना लग सकता है। धारा 271AAD के तहत, अगर असेसमेंट के दौरान कोई गलत या छूटी हुई एंट्री पकड़ी जाती है, तो यह और भी महंगा साबित हो सकता है।

200% जुर्माने का खतरा कब?

आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है, जैसे बहीखातों में फर्जी एंट्री करना, तथ्यों को छुपाना, या बिना दस्तावेज के छूट का दावा करना, तो 200% तक का जुर्माना लग सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप क्रिप्टोकरेंसी से कमाई करते हैं लेकिन इसे ITR में नहीं दिखाते, या फ्रीलांसिंग और गिग इकॉनमी से होने वाली आय को छुपाते हैं, तो विभाग की सख्त कार्रवाई तय है।

इसी तरह, विदेशी आय को न दिखाना या फर्जी रसीदों के जरिए गलत दावे करना भी भारी पड़ सकता है। आयकर विभाग अब डिजिटल लेनदेन और बहीखातों की बारीकी से जाँच करता है, इसलिए गलतियाँ आसानी से पकड़ में आ सकती हैं।

सावधानी बरतें, परेशानी टालें

ITR दाखिल करते समय कुछ आसान उपायों से आप इन गलतियों से बच सकते हैं। सबसे पहले, अपनी सभी आय—चाहे वह नौकरी, बिजनेस, क्रिप्टो, या फ्रीलांसिंग से हो—को पारदर्शी तरीके से दर्ज करें। अपने लिए सही ITR फॉर्म चुनें ताकि सारी जानकारी सही ढंग से भरी जाए।

अगर आप किसी छूट या डिडक्शन का दावा कर रहे हैं, तो उसके लिए उचित दस्तावेज जरूर रखें। अगर गलती से कोई चूक हो जाए, तो घबराएँ नहीं—आप रिवाइज्ड या अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग का मकसद करदाताओं को जागरूक करना और पारदर्शिता बढ़ाना है, इसलिए सही जानकारी और समय पर रिटर्न दाखिल करके आप किसी भी परेशानी से बच सकते हैं।

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