इनकम 30 लाख? तो इस टैक्स हैक से 90 हजार रुपये बचा सकते हैं

इनकम टैक्स के नियमों को समझकर आप अपनी मेहनत की कमाई बचा सकते हैं। पुरानी टैक्स रीजीम में 10 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स और डिडक्शन का लाभ मिलता है, जबकि नई टैक्स रीजीम में 24 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स लगता है, बिना डिडक्शन के। 
इनकम 30 लाख? तो इस टैक्स हैक से 90 हजार रुपये बचा सकते हैं

हर साल टैक्स का सीजन आते ही सवाल उठता है कि अपनी मेहनत की कमाई को कैसे बचाया जाए। अगर आपकी आय इनकम टैक्स की छूट सीमा से अधिक है, तो सरकार को टैक्स देना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ स्मार्ट तरीकों से टैक्स की बचत की जा सकती है?

खासकर, अगर आप अपनी पत्नी को पैसे गिफ्ट करने की बजाय लोन के रूप में देते हैं, तो आप टैक्स की राशि को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आइए, इनकम टैक्स के नियमों और इस ट्रिक को विस्तार से समझते हैं।

पुरानी और नई टैक्स रीजीम: क्या है अंतर?

इनकम टैक्स की गणना आपके द्वारा चुनी गई टैक्स रीजीम पर निर्भर करती है। अगर आप पुरानी टैक्स रीजीम (Old Income Tax Regime) का चयन करते हैं, तो 10 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय पर 30% टैक्स देना होगा। इस रीजीम में आपको डिडक्शन का लाभ मिलता है, जैसे कि हाउसिंग लोन या मेडिकल इंश्योरेंस पर छूट।

वहीं, नई टैक्स रीजीम में 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगता है, लेकिन इसमें डिडक्शन का कोई लाभ नहीं मिलता। दोनों रीजीम के अपने फायदे और नुकसान हैं, इसलिए अपनी आय और खर्चों के आधार पर सही रीजीम चुनना जरूरी है।

पत्नी को गिफ्ट बनाम लोन: टैक्स बचाने की रणनीति

मान लीजिए, आपकी वार्षिक आय 30 लाख रुपये है, और आपकी पत्नी को दुकान शुरू करने के लिए 30 लाख रुपये की जरूरत है। आपके पास दो विकल्प हैं: या तो आप यह राशि गिफ्ट करें, या फिर लोन के रूप में दें। गिफ्ट देने पर टैक्स के नियम अलग हैं, जबकि लोन देने से टैक्स की बचत हो सकती है। लेकिन यह कैसे काम करता है? आइए, इसे गहराई से समझते हैं।

गिफ्ट पर टैक्स के नियम

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 64(1)(IV) के तहत, अगर आप अपनी पत्नी को 30 लाख रुपये गिफ्ट करते हैं, तो इस गिफ्ट से होने वाली आय पर पत्नी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन इस आय को आपके (पति के) आय में जोड़ा जाएगा, और फिर स्लैब के हिसाब से टैक्स की गणना होगी।

उदाहरण के लिए, अगर गिफ्ट किए गए 30 लाख रुपये से पत्नी को एक साल में 6 लाख रुपये की आय होती है, और आपकी आय 28 लाख रुपये है, तो कुल आय 34 लाख रुपये हो जाएगी। पुरानी रीजीम में इस पर 8,58,000 रुपये और नई रीजीम में 7,77,400 रुपये टैक्स लगेगा।

लोन देने का फायदा

अब अगर आप अपनी पत्नी को 30 लाख रुपये 10% ब्याज दर पर लोन के रूप में देते हैं, तो स्थिति बदल जाती है। इस लोन से पत्नी को 6 लाख रुपये की आय होती है, जिसमें से वह आपको 3 लाख रुपये ब्याज के रूप में चुकाती है। इस तरह, पत्नी की शुद्ध आय 3 लाख रुपये रह जाती है।

इस स्थिति में आपकी कुल आय 31 लाख रुपये (28 लाख + 3 लाख ब्याज) होगी। पुरानी रीजीम में इस पर 7,64,400 रुपये और नई रीजीम में 6,83,800 रुपये टैक्स लगेगा। यानी, गिफ्ट की तुलना में लोन देने से टैक्स में काफी बचत हो सकती है।

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