Doonhorizon

Income Tax : बिना टैक्स चुकाए 10 लाख तक की कमाई रखें अपने पास, जानिए कैसे कर सकते हैं ये आप

वर्तमान में टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन (income tax slabs) मौजूद हैं। जिसमें से एक ओल्ड रिजीम व्यवस्था है और दूसरी नई रिजीम व्यवस्था है।
Income Tax : बिना टैक्स चुकाए 10 लाख तक की कमाई रखें अपने पास, जानिए कैसे कर सकते हैं ये आप 

टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर है। आप जानते ही है कि जिन लोगों की सालाना सैलरी 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है उन्हें टैक्स देना पड़ता है। ये रकम इनकम टैक्स के दायरे में आती है। अब कई टैक्सपेयर्स ने टैक्स बचाने के इन्वेस्टमेंट प्लान (Investment Plan) शुरू कर दिए है।

अगर आप भी टैकस में बचत करना चाहते हैं तो आज हम आपको ऐसे खास तरीको के बारे में बताने वाले हैं जिसके जरिए आपको 10 लाख रुपये (Income Tax Slabs for 10 Lakh Income) तक की इनकम पर एक भी रुपये टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। आइए जानते हैं इस बारे में।

वर्तमान में लागू हैं दो व्यवस्थाएं

वर्तमान में टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन (income tax slabs) मौजूद हैं। जिसमें से एक ओल्ड रिजीम व्यवस्था है और दूसरी नई रिजीम व्यवस्था है। इन दोनों ऑप्शन के तहत आप टैक्स में छूट (Tax Examption) का फायदा उठा सकते हैं।

आपको बता दें कि ओल्ड व्यवस्था में 2.50 लाख रुपये तक और नई व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक इनकम टैक्स रेट जीरो है। अगर इनकम इससे ज्यादा है तो उसपर कमाई को देखते हुए टैक्स अलग-अलग स्लैब के अनुसार लगता है। 

नई और पुरानी व्यवस्था में अंतर

कई लोग ऐसे होते हैं जो टैक्स बचाने (Tax Saving) के उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट स्कीम में निवेश करते हैं। इसके लिए कई लोग इंश्योरेंस, एसएसवाई, एफडी आदि में निवेश (Tax Saving Tips) करते हैं। इन स्कीम में जो निवेश किया जाता है उस निवेश की राशि पर इनकम टैक्स की अलग-अलग धाराओं में कटौती मिलती है। 

जैसे-किसी एक धारा में यह कटौती सालाना 2 लाख रुपये तक हो सकती है। ऐसे में अलग-अलग धाराओं में मौजुद इन स्कीम में निवेश करके इनकम टैक्स की कटौती(Income Tax Saving Tips) का फायदा उठा सकते हैं।

जानिए नई व्यवस्था के तहत कटौती

अगर नई व्यवस्था की बात करें तो नई व्यवस्था में इनकम टैक्स की कटौती (Income Tax Deduction Rules) का लाभ नहीं मिलता है। आपको बता दें कि नई व्यवस्था में सिर्फ 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अगर आप इनकम टैक्स (Income Tax Department Rules) फाइल रिटर्न करते समय  नई व्यवस्था का यूज करते हैं तो इससे आपको इनकम टैक्स के रूप में मोटी रकम का भुगतान करना पड़ सकता है। इस हिसाब से ओल्ड व्यवस्था टैक्सपेयर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है।

इस हिसाब से होगी कटौती

अगर आपकी सालाना सैलरी 10 लाख (tax on 10 lakhs salary)रुपये हैं और आप  इनकम टैक्स में कटौती(Income Tax Deduction) का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसे जीरो करने के लिए आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था का चुनाव करना होगा। अगर आप आईटीआर फिल करने के लिए पुरानी व्यवस्था का यूज करते हैं तो आप इन जगहों पर कटौती का लाभ ले सकते हैं:

  • जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन: 50 हजार रुपये
  • 80C (PPF, EPF, SSY, NCS) में - 1.50 लाख रुपये की कटौती
  • 80D (हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम): 25 हजार रुपये की कटौती
  • 80TTA (सेविंग बैंक अकाउंट में मिली ब्याज पर 10 हजार रुपये की कटौती
  • 24(b) होम लोन के इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपये (Tax Saving Investments)की कटौती
  • 80CCD(1B) NPS(NPS Tax Benefits) में एक्स्ट्रा निवेश पर 65 हजार रुपये की कटौती
  • इस तरीके से इन जगहों पर निवेश के तहत आप कुल 5 लाख रुपये की कटौती कर पाएंगे।

इनकम टैक्स जीरो को ऐसे करें जीरो

अगर आपकी सालाना सैलरी 10 लाख रुपये(How to Save Tax on 10 Lakh Income) हैं तो आप सालाना 5 लाख रुपये की कटौती करने के बाद आपके पास 5 लाख रुपये शेष बचेंगे। बची हुई  5 लाख रुपये की रकम पर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन 

5 में से 2.50 लाख रुपये तक: जीरो इनकम टैक्स

2.50 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक पर 5 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। टैक्स की रकम 12500 रुपये होगी। इनकम टैक्स के तहत भी कई नियम बनाए गए हैं। इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत (Section 80C Tax Benefits)किसी भी व्यक्ति को 12500 रुपये तक की छूट मिलती है। ऐसे में 12500 रुपये की पूरी छूट मिल जाएगी। इस हिसाब से केलकुलेश किया जाए तो इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा।

अभी भी शुरू कर सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट प्लान

अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपये है और अभी तक आपने टैक्स में कटौती पाने के किसी प्लान में निवेश नहीं किया है तो अभी भी आप कर सकते हैं। आप जानते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। 

अगर आप टैक्स में बचत (Tax saving) करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट प्लान (Investments plane) 31 मार्च से पहले शुरू कर दें, क्योंकि इनकम टैक्स फॉर्म मार्च के बाद इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर अपलोड होना शुरू होता है, तब तक आपके पास मौका है। हालांकि इसके बाद इन्वेस्टमेंट में निवेश की शुरूआत पर आप अगले साल ही कटौती का फायदा उठा पांएगे।

Share this story