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Income Tax : इन 5 इनकम पर नहीं लगता एक भी पैसा टैक्स, जानिए कौन-कौन सी हैं ये इनकम

Income Tax : जानकारी के लिए जान लें कि आयकर अधिनियम के सेक्शन (Sections of Income Tax Act) 10 (1) के तहत कृषि से होने वाली आय पूरी तरह से कर मुक्त होती है। इसमें गेहूं, चावल, दाल, फ्रूट्स का उत्पादन, प्रोसेसिंग और वितरण शामिल है।
Income Tax : इन 5 इनकम पर नहीं लगता एक भी पैसा टैक्स, जानिए कौन-कौन सी हैं ये इनकम
Income Tax : इन 5 इनकम पर नहीं लगता एक भी पैसा टैक्स, जानिए कौन-कौन सी हैं ये इनकम

Income Tax : दरअसल, यह तो लगभग सब लोग जानते ही हैं कि एक तय सीमा से ज्यादा कमाई करने पर हमें टैक्स (Income Tax Rules) चुकाना पड़ता है। हर कोई अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स बचाना चाहता है। इसके लिए लोग कई तरह के उपाय भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ आय ऐसी भी हैं जिन पर टैक्स नहीं देना पड़ता है. लेकिन क्या आप उस आमदनी के बारे में जानते हैं जिस पर हमें एक रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता। जानिए...

अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा होता है? लेकिन, ये सच है, क्योंकि 5 तरह की इनकम होती है, जिस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता. देश में गैर-कर योग्य आय के भी प्रावधान हैं। यह वह आय है जो आयकर नियमों (Income Tax Rules) के अधीन नहीं है। आइये जानते हैं आखिर भारत में किस जरिये से प्राप्त होने वाली आय को नॉन टैक्सेबल माना जाता है।

इन 5 कमाई पर नहीं देना होता कोई टैक्स

कृषि से होने वाली आय

जानकारी के लिए जान लें कि आयकर अधिनियम के सेक्शन (Sections of Income Tax Act) 10 (1) के तहत कृषि से होने वाली आय पूरी तरह से कर मुक्त होती है। इसमें गेहूं, चावल, दाल, फ्रूट्स का उत्पादन, प्रोसेसिंग और वितरण शामिल है। इसके अलावा, वह प्रॉपर्टी जिसका इस्तेमाल कृषि कार्य के लिए किया गया, उससे मिलने वाला किराया भी टैक्स फ्री (non taxable income)होता है, साथ ही कृषि भूमि की खरीदी और बिक्री (purchase and sale of agricultural land) से होने वाली आय भी नॉन टैक्सेबल (non taxable income) होती है।

गिफ्ट

और इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन (Sections of Income Tax Act) 56 (ii) के तहत रिश्तेदारों से मिलने वाली प्रॉपर्टी, ज्वैलरी या पैसा पर टैक्स नहीं लगता है। हालांकि, गैर-रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट पर सिर्फ 50,000 रुपये की सीमा के साथ छूट मिलती है। अगर आपको माता-पिता से विरासत में कोई दौलत, जेवरात या नकदी मिलती है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपके नाम कोई वसीयत है, तो उसके जरिए मिली रकम पर भी टैक्स नहीं देना होता। 

ग्रेच्युटी और स्कॉलरशिप पर भी कोई टैक्स नहीं

सरकारी कर्मचारी (Government employee latest updates)की मृत्यु या रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी पूरी तरह से टैक्स फ्री (tax free income)होती है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों (private sector employees)को भी 10 लाख रुपये तक की राशि पर ग्रेच्युटी पर टैक्स रिलीफ का लाभ (Benefit of tax relief on gratuity) मिलता है। 

आयकर अधिनियम के अनुसार, (Sections of Income Tax Act) ग्रेच्युटी पर टैक्स कटौती (Tax deduction on gratuity) अन्य सीमाओं पर भी निर्भर करती है। विभिन्न संस्थानों द्वारा छात्रों को शिक्षा पूरी करने के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति टैक्स फ्री है, साथ ही महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार विजेताओं और पेंशन प्राप्त करने वाले अन्य लोगों को प्राप्त पेंशन पर टैक्स अदा करने की जरूरत नहीं होती है।

इसके साथ ही आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन (Sections of Income Tax Act) 10(15) के अनुसार, कुछ योजनाओं पर ब्याज से होने वाली कमाई (interest income) पूरी तरह से कर मुक्त है। इनमें सुकन्या समृद्धि योजना, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, लोकल अथॉरिटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज पर कोई कर नहीं लगता है।

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