अब NPS से OPS ऑप्शन से पेंशनधारक ऐसे उठा सकते हैं लाभ, जानें डिटेल

Pensioners New Update : अगर आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनधारक हैं तो ये उसके लिए सबसे जरुरी खबर हो सकती है। दरअसल कल्याण विभाग के द्वारा पेंशनधारकों के लिए एक ऑप्शन तैयार किया गया है।
इसमें कुछ शर्तोंं को भी रखा गया है। इसमें रिटायर्ड कर्मचारी भी NPS से पुरानी पेंशन में वापस जा सकते हैं। लेकिन इसके लाभ 2003 के बाद सर्विस में आए कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। चलिए इसके बारे में डिटेल से बताते हैं।
केंद्र सरकार के पेंशनधारक विभाग कल्याण विभाग से आया अभिज्ञापन की अब सेवरत और रिटायर्ड कर्मचारियों को भी NPS छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम को वापस जा सकते हैं।
किन लोगों को मिलेगा ये लाभ
सरकार ने उन कर्मचारियों को NPS से OPS में शामिल होने का ऑप्शन दिया है जो कि 22 दिसंबर 2003 से पहले सरकार की सेवा में कार्यरत थे। इसके लिए सरकार ने द्वारा 31 अगस्त तक का समय दिया गया था।
वहीं जो कर्मचारी पहले से रिटायर हो चुके हैं और NPS में हैं तो उनको पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का मौका मिलेगा। परंतु इसके लिए कूछ शर्तों का पालन करना होगा।
रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा OPS में शामिल होने का लाभ
पेंशन देने वाली संस्था ने 20 अक्टूबर को एक ज्ञापन जारी किया है जिसमें उन रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियो के लिए ये स्पष्ट किया गया है जो कि पहले ही रिटायर हो चुके हैं और अब OPS में शामिल होना चाहते हैं।
इस ऑप्शन का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। यदि उन्होंने पहले ही NPS का लाभ लिया है तो उन्हें वह पैसा वापस करना होगा। इसके बाद ही वे OPS के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन के ऑप्शन की सुविधा
सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन कर्मचारियों की भर्ती प्रोसेस 22 दिसंबर 2003 से पहले पूरी हो चुकी थी। लेकिन ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है। उनको केंद्रीय सिविल सर्विस के तहत पेंशन पाने का एक बारगी ऑप्शन दिया जा रहा है।
जो कि कर्मचारी इस ऑप्शन को निर्धारित तक चुन नहीं हैं वे नेशनल पेंशन सिस्टम में शामिल रहेंगे। उन कर्मचारियों के लिए जो कि इस ऑप्शन को पूरा कर सकते हैं।