RBI का बड़ा एक्शन, इन बैंकों पर लगा जुर्माना, जाने वजह

RBI Action: भारत में बैंकिंग सिस्टम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) द्वारा संचालित होता है, जिसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का पालन करना आवश्यक है। नियमों के उल्लंघन पर RBI सख्त कदम उठाता है। हाल ही में, RBI ने दो सहकारी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है।
कुलीथलाई सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि बापटला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश पर 2 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।
बैंकों ने किया इन नियमों का उल्लंघन? (RBI Monetary Penalty)
आरबीआई (RBI) के अनुसार, बापटला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड ने अपने निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को लोन प्रदान कर विवेकपूर्ण अंतर बैंक सीमाओं का उल्लंघन किया। बैंक कुछ ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड (KYC Record) को निर्धारित समय सीमा के भीतर केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (Central KYC Records Registry) पर अपलोड करने में असफल रहा।
इसके अलावा, कुलीथलाई सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड ने SBI की तुलना में अधिक ब्याज दरों पर जमा राशियों पर ब्याज की पेशकश की। ये सभी मुद्दे बैंक के संचालन और नियामक अनुपालन को प्रभावित कर सकते हैं। (bank news)
पात्र एकल जोखिम सीमा से परे लोन स्वीकृत किए और एसएएस के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सावधि जमा राशियों की सुरक्षा के विरुद्ध संपार्श्विक सुरक्षा के विरुद्ध ऋण के अलावा नए लोन और एडवांस स्वीकृत किए। इतना ही नहीं अपने अंतिम मूल्यांकन सीआरएआर के विनियामक न्यूनतम 9% से कम होने के बावजूद अपने सदस्यों को शेयर पूंजी की वापसी की अनुमति थी।
क्या ग्राहकों पर पड़ेगा असर?
रिजर्व बैंक ने नियमों (RBI news rules) के अनुपालन में खामियों के चलते एक्शन लिया है, लेकिन इसका ग्राहकों और बैंकों के बीच लेनदेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आरबीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।