FASTag का ये नया नियम उड़ा देगा होश, जेब पर पड़ेगा भारी असर
Changes in FASTag Rules : मंगलवार को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। राज्य में 1 अप्रैल 2025 से सभी गाड़ियों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने वाहन मालिकों के लिए यह नियम लागू करते हुए स्पष्ट किया है कि सभी वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य रूप से लगाना होगा।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार 1 दिसंबर 2017 से ही नए चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय फास्टैग को अनिवार्य किया गया था। अब महाराष्ट्र सरकार ने इस नियम को सभी गाड़ियों पर लागू करने का निर्णय लिया है। जिससे टोल प्लाजा पर लंबी कतारों से राहत मिल सकेगी।
FASTag नियमो में बदलाव
सरकारी नियमों के अनुसार अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है तो आपको टोल टैक्स की दुगनी राशि चुकानी होगी। देशभर के अधिकांश टोल प्लाजा पर यह नियम पहले से लागू है। हालांकि महाराष्ट्र में अभी तक इसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया था लेकिन अब अप्रैल 2025 से इस नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा।
फास्टैग को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए NHAI ने MyFASTag ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए आप फास्टैग से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें POS (प्वाइंट ऑफ सेल) स्थान ढूंढना, NHAI या अन्य वॉलेट और बैंक खातों के साथ फास्टैग को रिचार्ज या लिंक करना शामिल है।
कैसे काम करता FASTag?
टोल शुल्क सीधे ग्राहक के लिंक्ड खाते से स्वचालित रूप से काट लिया जाता है। FASTag वाहन विशिष्ट होता है और एक बार इसे किसी वाहन पर चिपका दिया जाए तो इसे दूसरे वाहन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। FASTag को NETC से जुड़े किसी भी सदस्य बैंक से खरीदा जा सकता है। अगर FASTag प्रीपेड खाते से जुड़ा हुआ है तो इसे उपयोग के अनुसार रिचार्ज या टॉप-अप करना होगा। यह सुविधा वाहन मालिकों को टोल प्लाजा पर रुकने की परेशानी से बचाती है।