Haryana News : अब मिलेगा 3000 रुपये अतिरिक्त! हरियाणा सरकार का नया वेतन फॉर्मूला जारी

Haryana News : हरियाणा सरकार ने HKRN के तहत कार्यरत पार्ट-टाइम, दैनिक वेतनभोगी और नियमित कर्मचारियों के लिए नए वेतन स्लैब और अवकाश नियम लागू किए हैं, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे।
Haryana News : अब मिलेगा 3000 रुपये अतिरिक्त! हरियाणा सरकार का नया वेतन फॉर्मूला जारी

Haryana News : हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने अपने पार्ट-टाइम, दैनिक वेतनभोगी और नियमित कर्मचारियों के लिए वेतन और अवकाश नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये बदलाव हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत कार्यरत कर्मचारियों को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। ये कदम कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियों और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।

वेतन स्लैब में बदलाव

हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने कर्मचारियों के लिए दो नए वेतन स्लैब लागू किए हैं। पहले स्लैब में, जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 19,900 रुपये है, उन्हें अब प्रतिदिन 765 रुपये और प्रति घंटा 96 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी दिन में एक घंटा काम करता है, तो उसका मासिक वेतन 2,487 रुपये होगा।

वहीं, दूसरे स्लैब में, 24,100 रुपये मासिक वेतन वाले कर्मचारियों को प्रतिदिन 927 रुपये और प्रति घंटा 116 रुपये मिलेंगे। ऐसे कर्मचारियों का मासिक वेतन, एक घंटे की दैनिक ड्यूटी पर, 3,012 रुपये तक बढ़ सकता है। ये नई दरें कर्मचारियों के लिए वित्तीय राहत का एक बड़ा कदम मानी जा रही हैं।

अवकाश नियमों में संशोधन

हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में किए गए संशोधन के तहत, ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों को अब अधिसूचित अवकाश पर ड्यूटी करने की स्थिति में प्रतिपूरक अवकाश का लाभ मिलेगा। कर्मचारी इस अवकाश को एक महीने के भीतर ले सकेंगे और इसे अन्य छुट्टियों या स्टेशन लीव के साथ जोड़ा जा सकता है।

हालांकि, कुल अवकाश की अवधि 16 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि स्वीकृति प्राधिकारी अवकाश अनुरोध को अस्वीकार करता है, तो कर्मचारी अगले 15 दिनों में यह अवकाश ले सकता है, वरना यह अवकाश समाप्त हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि यदि कर्मचारी को उसी दिन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है, तो प्रतिपूरक अवकाश का लाभ नहीं दिया जाएगा।

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को राहत

राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में काम करने वाले इन कर्मचारियों के अनुबंध को 31 जुलाई 2025 तक एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो अनुबंध की समाप्ति को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे थे।

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