पूर्व कृषि मंत्री के डिस्चार्ज पिटिशन पर सुनवाई 17 को

पूर्व कृषि मंत्री के डिस्चार्ज पिटिशन पर सुनवाई 17 को


रांची, 10 मई (हि.स.)। बीज खरीद घोटाला मामले में पूर्व कृषिमंत्री सत्यानंद भोक्ता के डिस्चार्ज पिटिशन पर मंगलवार को एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में सुनवाई हुई। मामले में विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने जबाव देने के लिए अदालत से समय मांगा। अदालत ने समय देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 17 मई निर्धारित की।

क्या है मामला

बीज घोटाला मामला वर्ष 2009 का है। इस संबंध में शिकायत वाद के आधार पर निगरानी थाना(अब एसीबी) में कांड संख्या-11/09 दर्ज की गयी थी। इस मामले में 19.20 करोड़ का घोटाला हुआ था। बीज खरीद के साथ कुंआ निर्माण, सिंचाई के लिए पंप खरीदने का भी प्रस्ताव था। इसमें पूर्व कृषि मंत्री, तत्कालीन कृषि निदेशक निस्तार मिंज सहित कई अन्य को आरोपित बनाया गया था। आरोप है कि पद का दुरूपयोग करते हुए आरोपितों ने निरामेट और नेफ्रेड नामक कंपनी से प्रस्ताव के आधार पर बीज क्रय करने का मंत्री ने आदेश दिया था। जबकि दोनों कंपनी बीच उत्पादन नहीं करते जबकि अन्य श्रोतो से बीच लेकर आपूर्ति करते हैं। संचिका में प्रस्ताव उपस्थापित करा कर रेट का अनुमोदन कर दिया गया था।

इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का उल्लंघन किया गया था। नियम के अनुसार खुली निविदा के बगैर 50 हजार से अधिक क्रय नहीं करने का प्रावधान है। इतना ही नहीं इसके लिए मंत्रीमंडल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, लेकिन मंत्रीमंडल से स्वीकृति नहीं ली गयी और ना ही आपत्ति उठायी गयी। इस प्रकार पद का दुरूपयोग करते हुए नाजायज लाभ के लिए सरकार को क्षति पहुंचायी गयी।

हिन्दुस्थान समाचार/ विकास

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