अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी, हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की उठी मांग

अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी, हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की उठी मांग


खगड़िया, 10 मई (हि.स.)। खगड़िया न्यायालय में बार और बेंच के बीच जारी गतिरोध मंगलवार को भी जारी रहा। जिला विधिज्ञ संघ के आह्वान पर 27 अप्रैल के दूसरे पाली से अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से अपने को अलग रख रहे हैं। आंदोलन की रूप रेखा निर्धारित करने के लिए बनाए गए 15 सदस्य समिति ने मंगलवार को अपनी बैठक में विधि सचिव द्वारा जिला सत्र न्यायाधीश एवं जिला समाहर्ता को भेजे गए 6 मई के पत्र पर गहनता से विचार करने के बाद जिला जज एवं जिला समाहर्ता को एक ज्ञापन भेजा है।

पटना उच्च न्यायालय ने रमाकांत शर्मा बनाम बिहार सरकार के मामले में 10 फरवरी 2022 को पारित आदेश में अधिवक्ताओं के लिए हाॅल, टायलेट काम्प्लेक्स तथा कंप्यूटर कक्ष सहित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत बताई है। इसी आलोक में विधि सचिव ने पत्र जारी कर सभी जिला जज और जिला समाहर्ता को निर्देशित किया है कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्रवाई की जाए। संघ ने जिला जज का ध्यान सिविल कोर्ट परिसर में संघ भवन के उत्तर दिशा में खाली जमीन जिसका उपयोग अधिवक्ता, मुवक्किल और आम लोगों के द्वारा दशकों से किया जा रहा है उस जमीन पर अतिक्रमण करने का असफल प्रयास और उसके परिणामस्वरूप चल रहे गतिरोध की ओर दिलाया है। और अनुरोध किया है कि विधि सचिव के पत्र और उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए बार और बेंच के गतिरोध को दूर कराया जाए।

पत्र की प्रतिलिपि हाईकोर्ट के महानिबंधक को भी भेजी गई है। समिति की बैठक में संयोजक वरीय अधिवक्ता अशोक नारायण वर्मा, राज किशोर प्रसाद, भोला प्रसाद सिंह, हरिनंदन प्रसाद, चंद्रदेव यादव, जयकांत चौधरी, रविन्द्र सिंह, मानवेन्द्र कुमार, शिवजी महतो, संतोष कुमार, अजित सिन्हा आदि मौजूद थे। समिति के निर्णय के आलोक में संघ के महासचिव महेश कुमार सिंह ने संघ की ओर से जिला जज और जिला समाहर्ता को ज्ञापन भेजकर अनुरोध किया कि न्यायालय प्रशासन द्वारा ज्ञापन पर की गई कार्रवाई की सूचना अविलंब जिला विधिज्ञ संघ को दिया जाए।

हिन्दुस्थान समाचार/अजिताभ

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