EPFO: एकाउंट होल्डर बना सकते हैं एक से ज्यादा नॉमिनी, घर बैठे इस तरह करें

EPFO ने एकाउंट होल्डर्स के लिए ई नॉमिनेशन जरूरी कर दिया है। ई-नॉमिनेशन पीएफ अकाउंट होल्डर और उसके परिजनों को पीएफ का फायदा दिलाने में बहुत मददगार है। यदि किसी पीएफ होल्डर की मौत हो जाती है तो पेंशन बीमा और प्रोविडेंट फंड के मामले का निपटारा और ऑनलाइन दावा तभी मुमकिन है जब ई-नॉमिनेशन पहले से किया गया हो।
बता दें पीएफ खाताधारक सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनी बना सकते हैं। हालांकि यदि किसी व्यक्ति के साथ फैमिली नहीं है तो वह किसी अन्य व्यक्ति को अपना नॉमिनी घोषित कर सकता है।
ध्यान देने योग्य यह बात है कि अगर परिवार से बाहर किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाया गया और बाद में परिवार का पता चला तो परिजनों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही गैर परिजन का नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। वहीं अगर पीएफ अकाउंट होल्डर नॉमिनी का उल्लेख किए बिना दुनिया से चला जाता है तो उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र पाने के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ता है।
बता दें पीएफ अकाउंट होल्डर एक से अधिक नॉमिनी बना सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 2 नॉमिनी घोषित करता है तो उसे इसके संबंध में पूरी जानकारी देनी होगी कि किस व्यक्ति को कितना पैसा दिया जाएं
EPFO ने ई-नॉमिनेशन को लागू कर दिया है यदि कोई व्यक्ति अपना ई-नॉमिनेशन नही करवाता है तो वो अपनी पासबुक का बैलेंस नही देख पाएगा। ई-नॉमिनेशन के लिए UAN का एक्टिव होना जरूरी है। साथ ही मोबाइल नंबर भी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
ऐसे करे ऑनलाइन अप्लाई
-सबसे पहले ईपीएफओ की ऑफिशल वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉगिन करें।ल
-इसके बाद सर्विसेज टैब में dropdown-menu सेफ फॉर एंपलॉयर्स टैब पर क्लिक करें
-फिर यूएन के साथ log-in करें।
-हम आपको मैनेज टाइम दिखाई देगा जिसमें आपको e-nomination ऑप्शन को चुनना होगा।
-अपनी जानकारी और फैमिली डिक्लेरेशन में बदलाव के लिए यस ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
-इसके बाद नॉमिनी की जानकारी भरें और से ऊपर क्लिक करें।
-इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा उसे दर्ज करें।
-इस तरह आप आसानी से अपना नॉमिनेशन अपडेट कर पाएंगे।