Sasur Bahu : घर में अकेली बहू को पाकर ससुर करता था गंदी हरकतें, और फिर एक दिन तो..

बड़ी बेटी मैना ने विरोध किया तो आरोपी अंजू को अत्यधिक परेशान करना शुरू कर दिया. आरोपी उसकी बड़ी बेटी और उसके पति को काम बताकर घर से बाहर भेज देते, जिसके बाद अंजू को प्रताड़ित करते।
Sasur Bahu : घर में अकेली बहू को पाकर ससुर करता था गंदी हरकतें, और फिर एक दिन तो.. 

नागौर के मकराना पुलिस थाना में बुधवार को बेटी के ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के बाद अब उसके पिता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज के लिए परेशान कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज कराया है।

रामलाल स्वामी ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी दो बेटियों मैना और अंजू का विवाह बानसूर अलवर निवासी अशोक कुमार के पुत्र कमलेश और दीपक के साथ हुआ था. गत दिसंबर 2019 में दोनों का गौना किया गया था.

ससुराल जाने के बाद सास मोहनी देवी, अशोक कुमार, दीपिका, कमलेश और दीपक प्रार्थी की बेटियों को कम दहेज लाने को लेकर ताने देने लगे और दहेज में पांच-पांच लाख रुपये और एक-एक ब्रेजा कार लाने की मांग करने लगे।

बड़ी बेटी मैना ने विरोध किया तो आरोपी अंजू को अत्यधिक परेशान करना शुरू कर दिया. आरोपी उसकी बड़ी बेटी और उसके पति को काम बताकर घर से बाहर भेज देते, जिसके बाद अंजू को प्रताड़ित करते।

इस दौरान कोरोना संक्रमण होने पर ससुराल में रही. उस समय आरोपियों ने प्रार्थी की बेटियों को काफी प्रताड़ित किया और दहेज में कार और रुपये लाने की मांग की, जिसके बाद मायके आने पर बेटियों ने सारी बात बताई।

इस दौरान गत 14 मार्च की रात करीब 9 बजे अंजू ससुराल में ही थी. आरोपियों ने कमरे में आकर उसके हाथ-पैर पकड़ लिए और ससुर अशोक कुमार अंजू का गला दबाकर मारने लगा. आरोपियों ने अंजू को दहेज में कार और रुपये लाने की मांग दोहराई और मांग पूरी नहीं होने पर उसे जान से मारकर दीपक की उसकी प्रेमिका से शादी कराने की धमकी दी।

25 मार्च को भाई के साथ उसकी बेटी घर आई तो सहमी हुई थी, जिसके काफी दिन बाद उसने सारी बात घर वालों को बताई. इस पर प्रार्थी ने संबंधी से बात कर मामला सुलझाया, तब आरोपियों ने भविष्य में कभी इस प्रकार की घटना नहीं होने का वादा किया।

वहीं, 10 मई को उसकी बेटी अपने पति से फोन पर बात कर रही थी, जिसके बाद उसकी बेटी अंजू ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया. इधर मकराना पुलिस ने धारा 498ए और 304बी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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