GST On Railway: प्लेटफार्म से लेकर ट्रेन तक सभी चीजों पर लगेगा 5% का GST, जानें किनपर मिलेगी छूट
अभी हाल ही में सरकार ने कई चीजों को जीएसटी के दायरे में ला दिया है। इसी सब में अब आपको ट्रेन में मिलने वाले भोजन और पेय पर भी जीएसटी देना होगा। अब आपको रेलवे प्लेटफॉर्म या ट्रेन में यात्रा के दौरान खरीदे गए भोजन आदि पर 5% की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा।
जीएसटी का यह दर IRCTC कैटरिंग से खरीदे गए भोजन के साथ ही सभी विक्रेताओं पर लागू होगी। दिल्ली अपीलेट फॉर एडवांस्ड रूल्स (AAAR) ने इसे लेकर कहा है कि यदि कोई यात्री रेलवे प्लेटफॉर्म से एक अखबार खरीदता है तो फिर उस यात्री को 5 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा।
AAAR का कहना है कि ट्रेन के जरिए यात्री यात्रा करते हैं, इसलिए इसे रेस्तरां, रेस्तरां, कैंटीन आदि नहीं कहा जा सकता है। इस जीएसटी शुल्क के कारण चार्ज किया जाएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भोजन और पेय से सेवा शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
AAAR का कहना है कि GST दरें अलग -अलग वस्तुओं पर अलग -अलग लगाई जाएंगी। वहीं विभिन्न जीएसटी दरों को ट्रेनों में या सेवा के आधार पर प्लेटफार्मों पर लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि दीपक एंड कंपनी (अपीलकर्ता) के द्वारा AAAR के फैसले के खिलाफ एक अपील दायर की गई है।
क्योंकि उन्होंने भारतीय रेलवे के साथ राजधानी ट्रेनों में यात्रियों को भोजन के साथ -साथ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में भोजन की आपूर्ति करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह ध्यान देने योग्य है कि AAAR ने 26 जुलाई, 2018 के बाद भी अधिसूचना को सूचित किया, जिसमें कहा गया है कि भारतीय रेलवे,
भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) या भोजन या पेय पदार्थों की उनकी लाइसेंस प्राप्त आपूर्ति प्रदान की गई है – चाहे वह ट्रेनों में हो या प्लेटफार्मों पर – 5% बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी के अंतर्गत आते हैं।