ईपीएफओ ने दिया बड़ा तोहफा: पीएफ कर्मचारियों के लिए लॉटरी, लाखों रुपये मिलने की उम्मीद!

ईपीएप की तरफ से जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार, जो क्लेम बैंक द्वारा सत्यापित किया जा चुके हैंऔर कर्मचारी के हस्ताक्षर हैं तो उन्हें बैंक की किताब की जरूरी बिल्कुल नहीं होगी। 
ईपीएफओ ने दिया बड़ा तोहफा: पीएफ कर्मचारियों के लिए लॉटरी, लाखों रुपये मिलने की उम्मीद!
दून हॉराइज़न, नई दिल्ली

किसी प्राइवेट और सरकारी कंपनी में नौकरी करत हुए आपकी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ अकाउंट में जा रहा है तो कुछ जरूरी नियमों में अब बदलाव कर दिया गया है।

ईपीएफओ ने नियमों ने बदलाव करते हुए सभी सदस्यों को बड़ी राहत दी है, जिससे कर्मचारियों को कई सहूलियत मिलेंगी। आपके पास कोई काम नहीं तो जरूरी नियमों को जान सकते हैं जो किसी सुनहरे ऑफर की तरह है।

नए नियम के अनुसार, आपको पीएफ क्लेम के लिए पासबुक या चेक की कॉपी सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान रहे केवल उन मेंबर्स को ही चेकबुक लीफ या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी।

इससे जिन नियमों में बदलाव हुआ कर्मचारी आराम से जान सकते हैं जिससे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके लिए आप नीचे तक ध्यान से आर्टिकल पढ़ लें।

कर्मचारियों के इस नियम में जरूरी बदलाव

ईपीएप की तरफ से जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार, जो क्लेम बैंक द्वारा सत्यापित किया जा चुके हैंऔर कर्मचारी के हस्ताक्षर हैं तो उन्हें बैंक की किताब की जरूरी बिल्कुल नहीं होगी।

इसके लिए पहले कर्मचारियों द्वारा डिजिटल क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ चेक या पासबुक की कॉपी जमा करना बहुत ही जरूरी होगा।

इसके साथ ही ऐसा नहीं होने पर कई मामलों में क्लेम को रिजेक्ट करने का काम किया जाएगा। अब इस मामले में बड़ी राहत देने का काम किया गया है।

इससे अब कर्मचारियों की सब टेंशन खत्म हो गई है, जिससे कर्मचारियों के चेहरे पर उत्साह देखने को मिल रहा है। इसका फायदा उन सभी कर्चमारियों को मिलेगा जो पीएफ के लिए क्लेम कर रहे हैं।

जानिए कैसे करें ऑनलाइन क्लेम?

पीएफ कर्मचारी को ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाकर क्लिक करना होगा।

इसके बाद कर्मचारियों को UAN नंबर और पासवर्ड की सहायता से लॉग-इन करना होगा। फिर कर्मचारियों को क्लेम सेक्शन को सिलेक्ट करने की जरूरत होगी।

इसके बाद स्क्रीन पर शो हो रहे सभी डिटेल्स को क्रॉस सत्यापन करना होगा। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की जरूरत होगी।

इसके बाद मेंबर को सभी जानकारी को वैलिडेट करने की जरूरत होगी। क्लेम रिक्वेस्ट सबमिट करना बहुत ही जरूरी है। ईपीएफओ पोर्टल पर आपके क्लेम का प्रोसेस शो पूरा हो जाएगा।

जानकारी के लिए बता दें कि मृत्यु के बाद क्लेम करने के नियमों में परिवर्तन किया गया है। किसी ईपीएफओ सदस्य की मौत हो जाती है तो आधार जानकारी के बिना भी नॉमिनी को पीएफ की रकम मिल सिंपल तरीके सा मिल जाएगी।

उसका PF खाता आधार से जुड़ा नहीं है या फिर आधार कार्ड में दी गई डिटेल्स, पीएफ अकाउंट के साथ दी गई जानकारी से नहीं मिल सकेगी।

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