खुशखबरी! PPF पर ब्याज दरों में वृद्धि का ऐलान, जानिए नए दाम

अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है और आपको अपने या परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, तो आप 5 साल बाद आंशिक निकासी कर सकते हैं या फिर समय से पहले बंद भी करवा सकते हैं।
खुशखबरी! PPF पर ब्याज दरों में वृद्धि का ऐलान, जानिए नए दाम

PPF Scheme : पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म स्कीम है। इसके जरिए आप लंबे समय में अच्छी रकम जमा कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट के लिहाज से भी यह स्कीम काफी अच्छी मानी जाती है।

लेकिन अगर पीपीएफ में निवेश शुरू करने के बाद आपको इससे बेहतर रिटर्न देने वाली स्कीम के बारे में पता चले और आप अपना पीपीएफ अकाउंट बंद करके दूसरी स्कीम में निवेश करना चाहें तो आप ऐसा कैसे करेंगे?

यह तो सभी जानते हैं कि पीपीएफ स्कीम 15 साल में मैच्योर होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके प्री-मैच्योर क्लोजर के बारे में जानकारी नहीं है।

नियमों के मुताबिक पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश शुरू करने के बाद आपको इस स्कीम को कम से कम 5 साल तक चलाना होगा, उसके बाद ही आप कुछ शर्तों के तहत इसे समय से पहले बंद करवा सकते हैं।

समझें किन परिस्थितियों में आप समय से पहले बंद करवा सकते हैं

पीपीएफ के मौजूदा नियमों के मुताबिक जिस वित्त वर्ष में अकाउंट खोला गया है, उसके अगले 5 साल तक अकाउंट को बंद नहीं किया जा सकता। इसके बाद अकाउंट को कुछ खास परिस्थितियों में ही बंद किया जा सकता है, लेकिन ब्याज में कटौती पर पेनाल्टी लगती है।

अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है और आपको अपने या परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, तो आप 5 साल बाद आंशिक निकासी कर सकते हैं या फिर समय से पहले बंद भी करवा सकते हैं।

बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पीपीएफ को 5 साल बाद समय से पहले बंद किया जा सकता है या आंशिक निकासी की जा सकती है।

अगर आप विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं, तो भी आप पीपीएफ अकाउंट को बंद करके पूरा पैसा निकाल सकते हैं।

खाताधारक की मृत्यु होने पर भी खाता मैच्योरिटी से पहले बंद किया जा सकता है। इस स्थिति में 5 साल का नियम लागू नहीं होता।

अगर आप खाता मैच्योर होने से पहले निकासी करते हैं, तो 1% ब्याज काटकर पैसा वापस कर दिया जाएगा।

ये है प्री-मैच्योर क्लोजर का तरीका

पीपीएफ अकाउंट को प्री-मैच्योर बंद करने के लिए आपको बैंक अकाउंट की होम ब्रांच में एक लिखित आवेदन देना होगा। इस आवेदन में आपको कारण बताना होगा कि आप अकाउंट क्यों बंद कर रहे हैं। इस बीच आपको आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज भी अटैच करने होंगे।

इसमें पीपीएफ पासबुक की कॉपी होनी चाहिए। साथ ही, अगर आप बीमारी के इलाज के लिए खाता बंद कर रहे हैं तो मेडिकल अथॉरिटी द्वारा दिए गए दस्तावेज, अगर उच्च शिक्षा के लिए खाता बंद कर रहे हैं तो फीस रसीद, बुक बिल और एडमिशन की पुष्टि करने वाले दस्तावेज और मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

दस्तावेजों के सत्यापन के बाद खाता बंद करने का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद आपका खाता बंद कर दिया जाता है, लेकिन जुर्माना राशि काट ली जाती है।

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