Income Tax: घर खरीदने के बाद ITR फाइल करते समय इन बातों का रखें ध्यान, टैक्स में मिलेगी छूट!

Income Tax: भारत में संपत्ति भी निवेश का एक लोकप्रिय साधन है। हर साल प्रॉपर्टी की कीमतें काफी बढ़ जाती हैं। इसलिए कई लोग घर, दुकान या प्लॉट खरीद लेते हैं. 
Income Tax: घर खरीदने के बाद ITR फाइल करते समय इन बातों का रखें ध्यान, टैक्स में मिलेगी छूट!
📰 दून हॉराइज़न, नई दिल्ली

आयकर अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार, आप संपत्ति के पंजीकरण के लिए भुगतान की गई स्टांप ड्यूटी या पंजीकरण शुल्क पर भी कर छूट के हकदार हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि के भुगतान पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये की कटौती का लाभ उठाया जा सकता है।

धारा 80सी के तहत स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने वाले लोग आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय छूट का दावा कर सकते हैं। घर खरीदने के वर्ष में.

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी (xviii)(डी) के तहत, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क जैसी संपत्ति की खरीद या हस्तांतरण पर किए गए खर्च पर कर छूट का लाभ केवल आवासीय संपत्ति पर लिया जा सकता है, वाणिज्यिक संपत्ति पर नहीं। . . इसलिए अगर आप 1.5 लाख रुपये तक की छूट चाहते हैं तो आपके लिए आवासीय संपत्ति खरीदना जरूरी है।

छूट का दावा कौन कर सकता है

स्टाम्प ड्यूटी पर कर छूट का दावा व्यक्तिगत मालिकों, सह-मालिकों या हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा किया जा सकता है। संयुक्त स्वामित्व के मामले में, सह-मालिकों को उनके हिस्से के अनुसार छूट दी जाती है।

इसके लिए संपत्ति का सभी मालिकों के नाम पर पंजीकरण होना और उन्हें स्टांप शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। यदि संपत्ति के सह-मालिक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति स्टांप शुल्क का भुगतान करता है, तो संपत्ति के सह-मालिक कर कटौती का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

इस शर्त को पूरा करना जरूरी है

स्टांप ड्यूटी पर टैक्स छूट का लाभ उसी वित्तीय वर्ष में लिया जा सकता है जिसमें आईटीआर दाखिल किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करते समय आप केवल इस वित्तीय वर्ष में भुगतान की गई स्टॉप ड्यूटी पर छूट का दावा कर सकते हैं, पिछले वित्तीय वर्ष में खरीदे गए घर के लिए नहीं।

आप केवल उस आवासीय संपत्ति के लिए भुगतान की गई स्टांप ड्यूटी पर छूट का दावा कर सकते हैं जिसका स्वामित्व पहले मालिक के रूप में आपके पास है। यानी प्रॉपर्टी पर आपका कब्ज़ा होना चाहिए. निर्माणाधीन संपत्तियां स्टांप शुल्क कर लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

5 वर्ष की लॉक इन अवधि

जिस संपत्ति की खरीद पर स्टांप ड्यूटी पर टैक्स छूट का लाभ लिया गया है, उसे पांच साल तक नहीं बेचा जा सकता है। यदि कोई इस अवधि से पहले संपत्ति बेचता है, तो जिस वर्ष छूट ली गई है, उस वर्ष का आईटीआर संशोधित किया जाता है और काटी गई स्टांप ड्यूटी पर कर लगाया जाता है।

यह शर्त भी लागू होती है

स्टाम्प ड्यूटी पर टैक्स कटौती के लिए यह भी जरूरी है कि आपने धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की अधिकतम छूट सीमा को पार नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने पहले ही ईपीएफ, पीपीएफ, एससीएसएस, जीवन बीमा पॉलिसी, ईएलएसएस आदि में निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट का लाभ ले लिया है तो आप स्टांप ड्यूटी पर टैक्स छूट का दावा नहीं कर सकते हैं।

यदि आपने इन निवेश विकल्पों पर कटौती का दावा करने के बाद भी 1.5 लाख रुपये से कम छूट का लाभ उठाया है, तो आप स्टांप ड्यूटी पर कर कटौती के भी हकदार हैं।

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