Income Tax Return Rule : अगर अटक गया है आपका टैक्स रिफंड तो जानिए क्यों और कैसे पाएं वापस
Income Tax Return Rule: नौकरी और कारोबार करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। यदि किसी व्यक्ति की सैलरी से टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटा गया है, तो उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और भी जरूरी हो जाता है।
यह प्रक्रिया उन्हें वापस पैसे प्राप्त करने का एकमात्र साधन प्रदान करती है। उन व्यक्तियों को रिफंड (refund) मिल सकता है, जिनका कटौती किया गया टीडीएस (TDS) उनकी वास्तविक इनकम टैक्स देयता से अधिक है। इसके लिए आवश्यक है कि वे सही तरीके से अपना रिटर्न दाखिल करें और इनकम टैक्स (Income tax) के नियमों का पालन करें।
इन लोगों को मिलते हैं टैक्स के पैसे वापस
अगर किसी कर्मचारी का टीडीएस (TDS) उसकी कुल आयकर देयता से अधिक है, या उसने अग्रिम में अधिक कर चुकाया है, तो वह आयकर रिफंड का हकदार है। रिफंड पाने के लिए, उसे अपनी आयकर रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना अनिवार्य है। इसके बाद आयकर विभाग रिटर्न को प्रोसेस (Income tax department return process) करता है।
रिफंड राशि सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में भेजी जाती है, लेकिन यह जरूरी है कि खाता पहले से प्री वैलिडेटेड हो। रिफंड इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (Refund Electronic Clearing Service) के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है।
इन बातों का रखें ध्यान
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income tax return file) करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले, आपने जिस बैंक अकाउंट में रिफंड चाहिए, उसे अपने पैन कार्ड से मिलाकर देख लें। कई बार नाम में असमानता होती है, जिससे रिफंड प्रक्रिया में समस्याएं आ सकती हैं। यदि आपके पैन कार्ड पर नाम अलग है और बैंक अकाउंट (Bank Account) में अलग है, तो इसे पहले सही करवा लें।
इसके अलावा, सुनिश्चित करें कि आपकी फाइल की गई आय, कर deductions, और अन्य सभी जानकारियों में कोई त्रुटि नहीं हो। इन बातों का ध्यान रखकर आप रिफंड (refund) पाने की प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं।
किस तरह फाइल करें रिटर्न?
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income tax return file) करने के लिए आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) की मदद ले सकते हैं या इसे स्वयं भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा। यहां आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा।
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूर्ण करने के बाद, आपको लॉगिन करना होगा और रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया का पालन करना होगा। सभी जानकारी सही ढंग से भरने के बाद यदि आपका रिटर्न सफलतापूर्वक फाइल हो जाता है, तो विभाग एक निर्धारित अवधि के भीतर रिफंड आपके बैंक अकाउंट (Bank Account) में भेज देगा। यह प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है।