ITR फाइलिंग में लापरवाही पड़ेगी भारी, देना होगा 10 हजार रुपये का जुर्माना
ITR Filing : अगर आप इनकम टैक्स पेयर्स हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। इनकम टैक्स भरने वाले के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है। आज का दिन मिलाकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के पास सिर्फ 4 दिन शेष हैं।
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर दिए गए डेटा के अनुसार, 123,938,231 यूजर्स रजिस्टर्ड हैं। इनमें से एसेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए 46,015,630 लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए हैं। जबकि 42,288,847 लोगों के द्वारा आईटीआर फाइल किया जा चुका है।
वहीं 18,942,439 लोग प्रोसेस में हैं। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो बहुत ही जल्द फिल कर दें। इसकी तारीख बढ़ने की कोई भी आशा नही है। अगर आप इस तारीख तक अपना आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है।
बता दें साल के आखिर तक आईटीआई रिटर्न भरा जा सकता है। लेकिन अगर देरी से भरते हैं तो आपको 1 हजार रुपये से 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना होता है। इसके साथ में ब्याज भी लगता है।
इनकम टैक्स रिटर्न किसे भरना है जरुरी
अगर कटौती से पहले आपकी सभी इनकम का योग बेसिक एक्जंप्सन से ज्यादा है तो आपको आईटीआर भरना होगा। इसके अलावा आपको भारत का निवासी होना चाहिए। वहीं अगर आप बाहर की तरफ से किसी भी एसेट के मालिक हैं और बाहर की कंपनी से पैसा कमा रहे हैं तो आप आईटीआर भरने के योग्य है।
आपको अपना आईटीआर तब भी फिल करना होगा। अगर आप देश के बाहर हुए किसी खाते, अचल या चल के लिए साइन करना होगा। अगर आपने विदेशी कंपनियों के शेयर, बॉन्ड या फिर म्युचुअल फंड स्कीम में इनवेस्ट करते हैं या फिर आपके पास ईएसओपीएस हैं तो आपको अपनी इनकम टैक्स के स्तर पर गौर किए बिना आईटीआईर फाइल करना होगा।
वहीं अगर आपने बीते साल करीब 1 लाख रुपये का बिजली बिल भरा है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के योग्य है। फिर चाहें आपका बिजली कनेक्शन हो या फिर न हो।
अगर आपने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये तक का खर्च किया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा फिर चाहें आपने खुद खर्च किया हो या फिर नहीं। शर्ते ये हैं कि आपके द्वारा सफर पर खर्च उठाया हो।
अगर आपके पास कई बैंक खाते हैं और उनको खातों की जमा मिलाकर 50 लाख रुपये से ज्यादा हो रही हैं या फिर ज्यादा चालू खातों में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अगर आपको बिजनेस से 60 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम हो रही है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के योग्य हैं।