Post Office NPS: बुढ़ापे की चिंता दूर, घर बैठे मिलेगा पेंशन का लाभ

Post Office NPS Scheme: नौकरीपेशा लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा का लाभ मिलता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की पेंशन की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। 
Post Office NPS: बुढ़ापे की चिंता दूर, घर बैठे मिलेगा पेंशन का लाभ
📰 दून हॉराइज़न, नई दिल्ली

बुढ़ापे या फिर रिटायरमेंट के बाद अपने खर्चों को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने के लिए पेंशन काफी मदद करता है।

पेंशन का लाभ न मिलने के कारण से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले रिटायरमेंट या बुढ़ापे के समय अपने खर्चों को मैनेज करने की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। यदि आप भी ऐसी ही कैटेगरी में आते हैं और अपने रिटारमेंट के लिए पेंशन का जुगाड़ कर रहे हैं तो आपके लिए इंडियन पोस्ट की पेंशन आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है।

आपको बता दें पोस्ट ऑफिस की इस पेंशन स्कीम में आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें पैसा जमा होता रहता है। लेकिन ये देखना जरुरी है कि हम किस साल में रिटायर हो रहे हैं इसे हम 5-5 सालों तक आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम इसको एक्स्टेंड करते हैं तो हम अपने दमा के पैसे का 60 फीसदी तक निकाल सकते हैं। लेकिन हमें कभी भी पूरे पैसों को निकालना नहीं चाहिए। चलिए इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

जानें कौन ओपन कर सकता है खाता

पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में कोई भी नागरिक जो भी बालिग हैं वह अपना खाता ओपन करा सकता है। इसके अलावा एक अभिभावक के द्वारा किसी नाबालिग का खाता भी ओपन किया जा सकता है।

कब होगी मैच्योरिटी

पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में आप 15 सालों तक अपना पैसा जमा कर सकते हैं। इसके बाद आपका खाता मैच्योर हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में खाता ओपन करने वाले साल को नहीं गिना जाता है।

जानें कितनी है निवेश करने की रकम

पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में सालाना आधार पर कम से कम 500 रुपये से अपना पैसा जमा करना शुरु कर सकते हं। वहीं इस स्कीम में पैसा दमा करने की मैक्जिमम राशि 1.5 लाख रुपये है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में जमाकर्ताओं को इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत कटौती के पात्र हैं।

जानें कितना मिलता है ब्याज

इस समय पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में अपना पैसा जमा करने पर जमाकर्ताओं को सालना आधार पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज का लाभ मिलता है। एक फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाला ब्याज को जमाकर्ताओं के खाते में जमा कर दिया जाता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलने वाली ब्याज इनकम टैक्स के दायरे के बाहर होती है।

Share this story