घर खरीदने पर मिलेगा लाखों का टैक्स लाभ, जानिये कैसे उठाये इस टैक्स छूट का लाभ

आज के इस आर्थिक दौर में लोगों घर के लिए पैसे जमा करना काफी मुश्किल हो रहा है। क्योंकि घर खरीदने में काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। हालांकि आपको बैंक की ओर से होम लोन की सुविधा मिल जाती है।
जब भी व्यक्ति अपने लाइफ में कोई खास नौकरी या बिजनेस से जुड़ जाता हैं, तो कमाई को सेव करके घर खरीदने का मन बनाता है, जिससे यहां पर आप जान सकते हैं, कैसे होम लोन पर टैक्ट छूट का लाभ ले सकते हैं।
होम लोन पर ऐसे मिल रही 2 लाख टैक्स छूट
अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर मौजूदा समय में आपका होम लोन चल रहा है। तो आप टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट धारा 24 के तहत होम लोन पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। यहां पर आप इसमें 2 लाख तक का होम लोन रीपेमेंट के लिए टैक्स छूट दावा कर सकते हैं।
होम लोन पर ऐसे मिलती है 2 लाख तक की छूट
होम लोन लाखों रुपए का लेना होता है, जिससे इस लोन आमंउट पर काफी ब्याज लगता है। जिससे इनकम टैक्स एक्ट की धारा 24 के तहत एक FY में होम लोन पर लगने वाले ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।
अगर टैक्स के दायरे में आते हैं, तो आप ने होम लोन लिया है उसका प्रिंसिपल अमाउंट अगर वह बैंक को वापस करता है तब भी उसे टैक्स बेनिफिट मिलता है। जिससे इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकता है।
किसी ने मौजुदा साल घर खरीदा है तो यहां पर रजिस्ट्रेशन और स्टांप शुल्क पर भी इनकम टैक्स बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं, जिससे यह छुट आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत मिलेगा। यहां पर1.5 लाख रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं।
यदि कोई ऐसे दो या उनसे ज्यादा व्यक्ति ने मिलकर होम लोन लिया है, यानि ज्वाइंट लोन पर भी सरकार उन्हें कर छूट देती है। इसमें ब्याज के 2 लाख रुपये और प्रिंसिपल अमाउंट के 1.5 लाख रुपये तक का लाभ के लिए दावा कर सकते हैं।