एक ही व्यक्ति के नाम पर दो पैन कार्ड, क्या आप जानते हैं इससे होने वाले नुकसान

Income tax विभाग के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्तिको सिर्फ एक पैन कार्ड रखने की अनुमति है, एक व्यक्ति अपने नाम पर सिर्फ एक ही पैन कार्ड बनवा सकता है और इसे किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता
एक ही व्यक्ति के नाम पर दो पैन कार्ड, क्या आप जानते हैं इससे होने वाले नुकसान
दून हॉराइज़न, नई दिल्ली

किस भी बैंक में खाता खोलने से लेकर इनकम टैक्स भरने तक या किसी भी तरह की ट्रांसक्शन करने के लिए पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है और इसके बिना आज बहुत सारे काम नहीं हो पाते. पैन कार्ड जितना जरूरी है ये आपको उतनी ही बड़ी मुसीबत में भी फसा सकता है. कई बार किसी न किसी वजह से, जाने अनजाने में हम दो या उससे ज्यादा पैन कार्ड बनवा लेते है पर यह हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है.

Income tax विभाग के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्तिको सिर्फ एक पैन कार्ड रखने की अनुमति है, एक व्यक्ति अपने नाम पर सिर्फ एक ही पैन कार्ड बनवा सकता है और इसे किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता. अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो आप सम्भल जाइये क्योंकि ऐसा करना Income tax विभाग के नियमो की उलंघना करना है और इससे आपको काफी तगड़ा जुर्माना हो सकता है.

यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं तो आईटी विभाग उनके खिलाफ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत कार्यवाही शुरू कर सकता है. इस धारा के अनुसार, एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास केवल एक पैन कार्ड हो. अगर आपने अनजाने में एक्स्ट्रा पैन कार्ड बनवा लिया है तो आपको उसे सरेंडर कर देना चाहिए.

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