अवैध राशनकार्ड उपभोक्ताओं पर होगी कानूनी करवाई : एसडीएम

कटिहार, 10 मई (हि.स.)।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारियों के लिए 10 बिंदुओं पर जांच करने का निर्णय लिया है। इसमें 10 में से किसी एक अहर्ता को पूरा करने वाले परिवार द्वारा राशन कार्ड धारक होना या राशन का उठाव किया जाना गैरकानूनी होगा।अगर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा।
इस संदर्भ में बारसोई अनुमंडल पदाधिकारी राजेश्वरी पांडे ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाएं हर हाल में आम जनता तक एवं गरीबों तक पहुचनी चाहिए। इस कार्य मे लापरवाही एवं कोताही बर्दास्त नहीं की जाएगी। एसडीएम ने कहा कि राशन कार्ड धारियों के लिए 10 बिंदुओं पर जांच अभियान 15 मई तक चलेगा। इसके लिए टीम गठित कर दी गई है। जांच टीम प्रत्येक पंचायत के सभी पीडीएस डीलरों के पास दर्ज राशन उठाओ वाले घरों की सूची लेकर हर गांव मोहल्ले में जाएगी।
बारसोई प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अनिल कुमार मंडल ने कहा कि जिन राशनकार्ड धारियों के पास पक्का मकान, चार पहिया अथवा तीन पहिया वाहन, ढाई एकड़ भूमि, परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10000 रुपये से अधिक होने, आयकर दाता होने, व्यवसायिक कर भुगतान करने पर या पक्के की मकान है वे अपना राशनकार्ड वापस कर दें। अन्यथा उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए अब तक उठाए गए राशन की कीमत बाजार मूल्य के अनुसार वसूली जाएगी। उन्होंने कहा कि जो परिवार अपात्र श्रेणी से हैं एवं अवैध तरीके से राशन कार्ड रखे हुए हैं जांच उपरांत उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
हिन्दुस्थान सामाचार/विनोद