Punjab News : पार्किंग स्थल के मालिक लगाए सी.सी.टी.वी. कैमरे, डिप्टी कमिश्नर ने जारी किए दिशा-निर्देश

जारी आदेशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सी.सी.टी.वी. कैमरे भी इस तरह से लगाए जाने चाहिएं कि पार्किंग में प्रवेश करने/बाहर निकलने वाले वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
डिप्टी कमिश्नर ने पार्किंग स्थलों को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश
न्यूज डेस्क, आरएनएस, जालंधर (पंजाब)

डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया है कि पुलिस के अधिकार क्षेत्र में पड़ते पार्किंग स्थल जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थान, अस्पताल, भीड़भाड़ वाले बाजार में वाहन पार्किंग स्थानों आदि  के मालिक/प्रबंधक (परिसर के अंदर या बाहर) सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग नहीं करेंगे। '

जारी आदेशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सी.सी.टी.वी. कैमरे भी इस तरह से लगाए जाने चाहिएं कि पार्किंग में प्रवेश करने/बाहर निकलने वाले वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

सी.सी.टी.वी. कैमरों की 45 दिन की रिकार्डिंग की सी.डी. तैयार करने के बाद हर 15 दिन में सिक्योरिटी ब्रांच दफ्तर, पुलिस कमिश्नर जालंधर में जमा करवानी होगी।

इसी प्रकार वाहन खड़ा करने वाले वाहन मालिकों का रिकार्ड, यदि वाहन एक दिन के लिए खड़ा करना है तो वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, आई.डी., वाहन की किस्म, रजिस्टरेशन नंबर, चैसी नंबर, इंजन नंबर, वाहन की पार्किंग की तारीख और वाहन वापस लेने की तारीख के अलावा वाहन मालिक के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना जरूरी होगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन को एक दिन से अधिक के लिए खड़ा करना है तो उसे तदनुसार रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

वाहन मालिक की तरफ से वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस की एक फोटोकॉपी लेकर बतौर रिकॉर्ड के रूप में रखी जानी चाहिए।

इसके अलावा पार्किंग स्थलों पर काम करने वाले व्यक्तियों का पुलिस वैरीफिकेशन संबंधित थाने से कराया जाए।

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