‘हिट एंड रन’ कानून सम्बन्धी चिंताएं केंद्र को अवगत करवाएगी राज्य सरकार
पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और प्रवासी मामलों संबंधी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के सम्मिलन वाली कैबिनेट सब-कमेटी ने पंजाब के ट्रांसपोर्टरों को विश्वास दिलाया कि भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस) में हिट एंड रन मामलों में मौत का कारण बनने के लिए सख़्त सजा देने की की गई व्यवस्था के सम्बन्ध में उनकी चिंताओं को केंद्र सरकार के साथ साझा करते हुए इनके समाधान के लिए दबाव बनाएगी।
यहाँ पंजाब भवन में राज्य की ट्रक और टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान कैबिनेट सब- कमेटी द्वारा बी.एन.एस की धारा 106 (2) के अंतर्गत तेज और लापरवाही से वाहन चलाने से मौत का कारण बनने और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मैजिस्ट्रेट को इसकी रिपोर्ट किए बिना फऱार होने पर सजा की की गई।
व्यवस्था और इससे सम्बन्धित अलग-अलग पहलुओं पर विस्तार-सहित चर्चा की। ट्रांसपोर्ट यूनियनों के प्रतिनिधियों की मुख्य चिंता हादसा होने के उपरांत भीड़ द्वारा कमर्शियल वाहनों के चालक की मारपीट और वाहन की तोड़-फोड़ किए जाने संबंधी था।
कैबिनेट सब-कमेटी ने यूनियनों को विश्वास दिलाया कि इस कानून सम्बन्धी केंद्र के साथ उनकी चिंताएं साझा करते हुए पंजाब सरकार ऐसे मामलों में चालक की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के लिए अपेक्षित व्यवस्था करने संबंधी दबाव बनाएगी।
उन्होंने साथ ही राज्य के पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि हादसों के उपरांत भीड़ द्वारा किसी चालक की मारपीट और वाहन की तोड़-फोड़ करने के मामलों में दोषियों के विरुद्ध कानून के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित बनाई जाए।
ग़ैर-कानूनी वाहनों के व्यापारिक प्रयोग के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही करने संबंधी यूनियन द्वारा की गई माँग संबंधी कैबिनेट सब-कमेटी ने ट्रांसपोर्ट और पुलिस विभाग को तुरंत ऐसे वाहनों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधियों द्वारा सीटों की उपलब्धता के मुताबिक टैक्स की व्यवस्था में बदलाव करने की माँग संबंधी भी कैबिनेट सब-कमेटी ने परिवहन विभाग को अध्ययन करने के उपरांत अपने सुझाव देने के लिए कहा।