अनूपपुर: महिला से छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले आरोपित को दो वर्ष का कारावास

अनूपपुर: महिला से छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले आरोपित को दो वर्ष का कारावास


अनूपपुर, 10 मई (हि.स.)। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रामअवतार पटेल की न्यायालय ने महिला से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में धारा 354, 294, 323 भादवि के आरोपित विष्णु कुमार (35) पुत्र गोरेलाल साहू निवासी खांडा को दो वर्ष का कारावास सहित 2500 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विशाल खरे ने की।

अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने मंगलवार को निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता 02 जुलाई 2017 की शाम छिलपा से ग्राम खांडा सहेली से मिलने जा रही थी। शासकीय स्कूल के पास पहुंची तो ग्राम खांडा का आरोपी विष्णु साहू ने उसका हाथ पकडा तो वह झटकी तो उसके सीने में हाथ लगाया वह चिल्लालई तो अश्लील गालियां देते हुए उसे धक्का दिया जिससे वह गिर गई, जिससे चोट आई। उसकी आवाज सुनकर आस-पास के लोग बीच बचाव करने आये तो आरोपित वहां से भाग गया। पीडित ने अनूपपुर कोतवाली थाने में आकर पूरी घटना बताई और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, अभियुक्त को गिरफतार किया गया, अन्वेषण उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोपी को सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला

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