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दून में फुटपाथ पर दुकान बढ़ाई तो 10 हजार जुर्माना, 10 व्यापारियों पर एक लाख का एक्शन

दून हॉराइज़न ब्यूरो,
Published by: Harpreet Singh Updated Thu, 15 Oct 2026 10:31 PM IST

देहरादून में फुटपाथ घेरने वाले 10 दुकानदारों पर पुलिस एक्ट 83 के तहत 1 लाख का जुर्माना। नो पार्किंग में खड़े 50 वाहनों के चालान, एसएसपी के निर्देश पर एक्शन।

paltan bazar traffic dehradun

मुख्य बातें

  • दुकान के बाहर फुटपाथ घेरने पर 10 दुकानदारों पर 1 लाख जुर्माना।
  • नो पार्किंग में खड़ी 50 गाड़ियों पर एमवी एक्ट में चालान।
  • पलटन बाजार, डिस्पेंसरी रोड और तहसील चौक पर चला अभियान।

देहरादून (15 अक्टूबर) : त्योहारी सीजन में खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ रही भीड़ और भीषण जाम से निपटने के लिए दून पुलिस ने सख्त तेवर अपना लिए हैं। राजधानी के सबसे व्यस्त व्यावसायिक केंद्रों—पलटन बाजार, डिस्पेंसरी रोड और तहसील चौक पर कोतवाली नगर पुलिस ने अचानक बड़ा अभियान चलाया।

फुटपाथों और सड़कों पर सामान फैलाकर आम जनता का पैदल चलना दूभर करने वाले 10 दुकानदारों पर पुलिस एक्ट की धारा 83 के तहत सीधे 1 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोका गया है, यानी प्रति व्यापारी 10-10 हजार रुपये का चालान काटा गया। इसके साथ ही सड़कों पर बेतरतीब ढंग से खड़े 50 वाहनों पर भी मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई है।

फुटपाथ पर सामान फैलाया तो दस हजार जुर्माना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्पष्ट आदेश हैं कि धनतेरस और दीपावली के मौके पर मुख्य बाजारों में किसी भी सूरत में पैदल राहगीरों और आपातकालीन वाहनों का रास्ता नहीं रुकना चाहिए। कोतवाली नगर पुलिस की टीमों ने जब डिस्पेंसरी रोड और तहसील चौक बाजार में औचक निरीक्षण किया, तो कई दुकानदार अपनी दुकानों की सीमा से कई फीट आगे फुटपाथ पर काउंटर और सामान सजाए मिले।

पुलिस ने चेतावनी देने के बजाय सीधे 83 पुलिस एक्ट का इस्तेमाल करते हुए 10 दुकानदारों के 10-10 हजार रुपये के चालान काटकर 1 लाख रुपये का जुर्माना वसूला। अचानक हुई इस सख्त कार्रवाई से बाजार में सामान फैलाकर बैठे अन्य कारोबारियों में अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस एक्ट की धारा 83 में सख्त कार्रवाई

उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 83 सार्वजनिक मार्गों, गलियों और फुटपाथों पर किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा करने या आवागमन बाधित करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार देती है। अमूमन नगर निगम की टीमें अतिक्रमण पर मामूली जुर्माना लगाकर सामान जब्त करती थीं, लेकिन इस बार पुलिस ने सीधे भारी वित्तीय दंड का चाबुक चलाया है। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि फुटपाथ पैदल चलने वाले नागरिकों के लिए हैं, न कि व्यापारिक विस्तार के लिए।

त्योहारों की आड़ में सड़कों को संकरा करने की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं होगी और दोबारा नियम तोड़ने पर दुकानों के खिलाफ विधिक सीलिंग तक की संस्तुति की जा सकती है।

नो पार्किंग में खड़ी 50 गाड़ियों के चालान

अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ पुलिस का दूसरा बड़ा वार बेतरतीब पार्किंग पर हुआ। बाजार में खरीदारी करने पहुंचे लोगों द्वारा संकरी सड़कों और नो-पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी कर दिए जाने से पूरा ट्रैफिक रेंग रहा था। पुलिस ने मौके पर क्रेन और ई-चालान मशीनों के साथ अभियान चलाकर 50 चारपहिया और दोपहिया वाहनों के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटे।

दून पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने वाहन केवल गांधी पार्क, कचहरी या राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स जैसी निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आने वाले दिनों में यह अभियान शहर के अन्य व्यस्त बाजारों में भी बिना किसी रियायत के जारी रहेगा।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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