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छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी पर दून पुलिस अलर्ट, कावली रोड निवासी साकिब अरेस्ट

दून हॉराइज़न ब्यूरो,
Published by: Harpreet Singh Updated Tue, 27 Oct 2026 11:48 PM IST

देहरादून में दुष्कर्म पीड़िता को गवाही बदलने और केस वापस लेने की धमकी देने वाले आरोपी साकिब को पटेलनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा।

Dehradun Police Sakib Arrest

मुख्य बातें

  • दुष्कर्म पीड़िता पर बयान बदलने का दबाव बना रहा आरोपी साकिब गिरफ्तार
  • आरोपी के खिलाफ पटेलनगर कोतवाली में मुकदमा संख्या 796/2026 दर्ज
  • बीएनएस की धाराओं 74, 79 और 351(2) के तहत कार्रवाई

देहरादून (27 अक्टूबर) : देहरादून की एक दुष्कर्म पीड़िता को कोर्ट में गवाही बदलने और केस वापस लेने के लिए धमकाना आरोपी को भारी पड़ गया। पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित घेराबंदी करते हुए कावली रोड निवासी आरोपी साकिब को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी लगातार उनकी बेटी का पीछा कर छेड़छाड़ कर रहा था और बयान न बदलने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था।

पीड़िता पर बयान बदलने का बना रहा था दबाव

पटेलनगर कोतवाली में दर्ज शिकायत के मुताबिक, आरोपी साकिब पीड़िता पर पुराने मामले में समझौता करने का लगातार दबाव बना रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी (विवरण गिरफ्तार अभियुक्त: साकिब, उम्र 26 वर्ष, पुत्र अली हसन, निवासी कावली रोड, देहरादून) को धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कानूनी शिकंजे से बचने के लिए पीड़िता को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था।

बसंत विहार थाने में पहले से दर्ज था केस

मामले की जड़ें पूर्व में दर्ज एक संगीन आपराधिक मुकदमे से जुड़ी हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पीड़िता ने आरोपी साकिब के खिलाफ पहले थाना बसंत विहार में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला वर्तमान में सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। आरोप है कि ट्रायल के दौरान गवाहों और पीड़िता को प्रभावित करने की नीयत से आरोपी ने फिर से छेड़छाड़ और धमकियों का सहारा लिया, जिसके बाद परिजनों को दोबारा थाने की चौखट पर पहुंचना पड़ा।

बीएनएस की सख्त धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 (महिला की लज्जा भंग करना), 79 (शब्द, संकेत या कृत्य से अपमान) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मुकदमा अपराध संख्या 796/2026 दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विचाराधीन मुकदमों में गवाहों या पीड़िता को डराने-धमकाने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपी को विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत में पेश किया जा रहा है।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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