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देहरादून में पटाखा बिक्री की गाइडलाइन तय, घनी आबादी और साइलेंस जोन में रोक

दून हॉराइज़न ब्यूरो,
Published by: Harpreet Singh Updated Sat, 17 Oct 2026 06:39 PM IST

देहरादून में दीपावली पर पटाखा बिक्री को लेकर प्रशासन ने कड़े नियम तय किए हैं। स्कूल-अस्पताल के पास दुकानें बैन रहेंगी और लाइव सीसीटीवी जरूरी होगा।

Diwali cracker license Dehradun

मुख्य बातें

  • स्कूल, अस्पताल, कोर्ट और धार्मिक स्थलों के पास पटाखा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध।
  • 19 से 30 अक्टूबर तक आवेदन, लाइसेंस 3 से 9 नवंबर तक वैध।
  • महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिक्री स्थलों पर पिंक बूथ और लाइव सीसीटीवी।

देहरादून (17 अक्टूबर) : दीपावली पर्व के दौरान पटाखों की बिक्री को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और नियमानुसार संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने, निर्धारित स्थलों पर ही बिक्री सुनिश्चित करने, अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने तथा बाजारों में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुरूप ही की जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से अस्थायी लाइसेंस जारी करने तथा लाइसेंसधारकों को निर्धारित शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन कराने के निर्देश दिए गए। बिना अनुमति अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत पटाखों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

निर्धारित स्थलों पर ही होगी पटाखों की बिक्री

बैठक में देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पटाखों की बिक्री के लिए स्थल निर्धारित करने पर विचार-विमर्श किया गया। इसके तहत रेजर ग्राउंड, हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज के निकट 26 पार्क रोड स्थित क्षेत्र तथा पुराना बस अड्डा देहरादून को पटाखों की बिक्री के लिए चिह्नित किया गया है। इन स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नगर मजिस्ट्रेट एवं संबंधित उप जिलाधिकारियों तथा पुलिस क्षेत्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त स्थलों का चयन कर नियमानुसार बिक्री की अनुमति दी जा सकेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त दुकानों में पटाखों की बिक्री की अनुमति केवल उन्हीं व्यापारियों को दी जाएगी, जो निर्धारित मानकों एवं सुरक्षा संबंधी शर्तों को पूरा करेंगे।

पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य

पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के तहत संबंधित क्षेत्र के नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों एवं अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति तथा निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। लाइसेंस जारी करते समय सभी आवश्यक औपचारिकताओं एवं सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

अग्नि सुरक्षा, विद्युत संयोजन और यातायात पर विशेष ध्यान

जिलाधिकारी ने अग्निशमन विभाग को पटाखों की बिक्री के लिए चिह्नित स्थलों का निरीक्षण करने तथा आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लाइसेंसधारकों को अपनी दुकानों पर अग्निशमन यंत्र एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण रखने होंगे। साथ ही, संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि दुकानों के आसपास ज्वलनशील सामग्री, विद्युत संबंधी असुरक्षित व्यवस्था अथवा आग लगने की आशंका उत्पन्न करने वाली कोई स्थिति न हो।

विद्युत विभाग को पटाखा बिक्री स्थलों पर सुरक्षित विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके साथ ही दुकानों में विद्युत भार के अनुरूप संयोजन, सुरक्षित वायरिंग और विद्युत उपकरणों के उचित रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। पटाखों की दुकानों में विद्युत संबंधी शॉर्ट सर्किट की घटनाओं को रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

भीड़भाड़ वाले बाजारों में प्रतिबंधित रहेगा अतिक्रमण

बैठक में बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। पटाखों की बिक्री वाले स्थलों के आसपास सड़क एवं सार्वजनिक मार्गों पर टेबल, ठेली अथवा अन्य सामग्री रखकर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए दीपावली पर्व के दौरान आमजन की सुरक्षा, सुगम यातायात और अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग को स्लम एरिया में संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर ऐसे स्थानों पर विशेष सुरक्षा इंतजाम रखने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0रा) केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी रविन्द्र ज्वांठा, देहरादून महानगर अध्यक्ष सिद्वार्थ अग्रवाल, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों सहित वर्चुअल माध्यम से सभी एसडीएम व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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