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देहरादून में पत्नी को तीन तलाक देकर बहनोई से हलाला का बनाया दबाव, आरोपी पति गिरफ्तार

देहरादून के पटेल नगर में तीन तलाक देकर पत्नी पर बहनोई से हलाला का दबाव बनाने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता की तहरीर पर बीएनएस और तीन तलाक कानून में केस दर्ज हुआ।

Published On: September 14, 2026 1:59 PM
Dehradun triple talaq case

HIGHLIGHTS

  • देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में तीन तलाक और हलाला के दबाव का सनसनीखेज मामला।
  • आरोपी शौहर फरमान मूल रूप से यूपी के बिजनौर का रहने वाला है।
  • सुलह के बहाने दून पहुंचे पति ने बहनोई से हलाला की रखी थी शर्त।
  • पुलिस ने बीएनएस 115(2), 85 और तीन तलाक रोधी अधिनियम में दर्ज किया केस।
  • इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और चैट रिकॉर्ड्स को भी जांच में शामिल कर रही पुलिस।

दून हॉराइज़न, देहरादून (14 सितम्बर): राजधानी के पटेल नगर इलाके में वैवाहिक रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने पति पर न सिर्फ बेरहमी से मारपीट कर तीन तलाक (Triple Talaq) देने का आरोप लगाया, बल्कि सुलह के नाम पर अपने ही जीजा (बहनोई) से हलाला करवाने का जबरन दबाव डालने का सनसनीखेज खुलासा किया है।

तहरीर मिलते ही एक्शन में आई पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

बिजनौर से दून तक का सफर और ढाई साल में बिखरा वैवाहिक जीवन

पीड़िता ने कोतवाली में दी लिखित शिकायत में बताया कि उसका निकाह करीब ढाई साल पहले उत्तर प्रदेश के बिजनौर स्थित इस्लामपुर निवासी फरमान के साथ हुआ था। निकाह के बाद फरमान रोजी-रोटी के सिलसिले में उसे देहरादून ले आया, जहां दोनों पटेल नगर क्षेत्र में किराए के कमरे में रह रहे थे।

महिला का कहना है कि शादी के कुछ समय बाद ही कलह शुरू हो गई। करीब चार महीने पहले घर में मामूली विवाद के दौरान शौहर ने अपनी बहन की मौजूदगी में उसे एकाएक तीन तलाक बोल दिया। एकाएक बेसहारा हुई पीड़िता उस वक्त अपने मायके लौट गई, मगर वह लगातार अपना घर बचाने की जुगत में लगी रही।

ससुराल में बर्बरता और फिर सुलह के पीछे हलाला का खतरनाक खेल

घर बसाने की अंतिम उम्मीद लेकर पीड़िता बीती 14 जुलाई को बिजनौर स्थित अपने ससुराल पहुंची थी। वहां उसने पति और ससुरालियों के सामने हाथ जोड़कर तीन तलाक वापस लेने और फिर से साथ रखने की गुहार लगाई। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उसकी बात सुनने के बजाय उसे बुरी तरह पीटा और धक्का देकर घर से बेदखल कर दिया।

लाचार होकर पीड़िता देहरादून लौटी और अपनी बहनों के यहां पनाह ली। कुछ दिन बाद फरमान खुद देहरादून पहुंचा। उसने पत्नी से पुरानी गलतियों की माफी मांगी और साथ रहने का वादा किया। लेकिन इस सुलह के पीछे उसने एक घिनौनी शर्त रख दी।

पति ने साफ कहा कि दोबारा निकाह तभी मुमकिन है जब वह उसके बहनोई के साथ हलाला (Halala) की प्रक्रिया पूरी करे। पति लगातार इस अनैतिक शर्त को मानने का मानसिक दबाव बना रहा था, जिससे तंग आकर महिला सीधे कोतवाली जा पहुंची।

बीएनएस और तीन तलाक कानून में शिकंजा, पुलिस खंगाल रही डिजिटल साक्ष्य

पटेल नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक नरेश राठौर ने बताया कि महिला की तहरीर को बेहद गंभीरता से लिया गया। पुलिस ने आरोपी फरमान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 85 (महिला के प्रति पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता) और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया।

वारदात की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस टीमों ने घेराबंदी कर आरोपी शौहर को दबोच लिया। मामले में फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस टीम को भी सक्रिय किया गया है, क्योंकि पीड़िता ने धमकी और दबाव से जुड़े मोबाइल मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग और वॉट्सऐप चैट पुलिस को सौंपे हैं। पुलिस का कहना है कि ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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