PPF Account के फायदे से सभी हैरान, सिर्फ 1000 रुपए के निवेश से पाएं 1.5 लाख रुपए

PPF Account: सार्वजनिक भविष्य निधि या फिर लोक भविष्य निधि खाता (PPF) देश की सबसे सुरक्षित और सर्वोत्तम ब्याज भुगतान योजना में से एक है। इस खाते को बहुत ही कम रुपये के साथ खोल सकते हैं और इसे चालू रखने के लिए 500 रुपये न्यूनतम जमा करना पड़ता है।
इस अकाउंट को 15 साल के लिए खोला जाता है और फिर 15 साल के बाद ब्याज के साथ ही पूरी रकम निकाल कर इस अकाउंट को बंद किया जा सकता है। आपको बता दें कि PPF में जमा पैसे पर इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है।
पीपीएफ खाते में कर सकते हैं 1000 रुपये प्रति माह का निवेश:
पीपीएफ (PPF) खाते में आपको बेहतरीन लाभ देखने को मिल जाता है। पीपीएफ खाते का पूरा फायदा उठाने के लिए इसमें नियमित रूप से पैसा जमा कर सकते हैं। जिससे आपको काफी फायदा होगा और ऐसा करके आसानी से लाखों रुपये आप प्राप्त कर पाएंगे। पीपीएफ खाते में 1000 रुपये हर महीने जमा कर सकते हैं।
पीपीएफ में खाता शुरू करने के साथ ही उसे चलाने का तरीका:
पीपीएफ खाता 15 साल के लिए खोला जाता है। इसे देश के किसी भी डाकघरों और बैंकों में खोल सकते हैं। आपको बता दें कि पीपीएफ खाते में साल में कम से कम 1 बार और अधिकतम 12 बार ही पैसे जमा कर सकते हैं।
जमा किए जाने वाले रकम की बात करें तो एक साल में कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये को खाते में जमा किया जा सकता है। पीपीएफ खातों पर ब्याज दर सरकार के द्वारा हर तीन महीने में तय किया जाता है। अभी पीपीएफ की ब्याज दर 7.1 फीसदी है।
पीपीएफ खाते को बढ़ा सकते हैं 5 साल तक:
हमने पहले ही बताया था कि आप पीपीएफ खाते को 15 साल के लिए खोल सकते हैं। 15 साल पूरे हो जाने के बाद आप चाहें ब्याज सहित पूरा पैसा निकाला सकते हैं। जैसे ही आप पैसे निकलेंगे पीपीएफ खाता बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे और कुछ दिन बढ़ाना चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं।
पीपीएफ खाते को पांच साल के लिए बढ़ाने का विकल्प आपको 15 साल पूरे होने के बाद मिल जाता है। इसके साथ ही इसे 20 वर्षों के बाद वांछित होने पर भी बढ़ा सकते हैं। पीपीएफ खाते को अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तरह आप इस पीपीएफ खाते को जब तक चाहें तब तक बढ़ा सकते हैं।
पीपीएफ से पैसे निकालने पर मिलता है छूट:
पीपीएफ खाते को एक नाम के साथ ही संयुक्त नामों के लिए भी खोला जा सकता है। इस खाते में किसी का नामांकन भी किया जा सकता है। पीपीएफ खातों को पोस्ट ऑफिस से बैंक और बैंक से पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
इसके साथ ही पैसे की जरूरत के हिसाब से 7वें साल में भी जमा पैसे को निकाल सकते हैं। PPF में जमा पैसे पर लोन भी ले सकते हैं। यह सुविधा आपको पीपीएफ लागू होने के तीसरे साल से मिल जाता है।