SSY: इस सरकारी स्कीम से ऐसे निकले पैसे, आएंगे बिटिया की शादी के काम
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नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2023 : केद्र सरकार के द्वारा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए काफी सारी सरकारी स्कीम्स को संचालित किया जा रहा है। जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत आप अपनी 10 साल तक की आयु की बेटियों के नाम खाता ओपन करा सकते हैं।
इसके तहत 15 सालों तक स्कीम में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन ये स्कीम 21 साल में मैच्योर होती है। एसएसवाई स्कीम में सालाना 250 रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक जमा किए जा सकते हैं।
एसएसवाई स्कीम में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलता है और ब्याज की गणना सालाना आधार पर होती है। वहीं मौजूदा समय में इस स्कीम पर 8 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। अगर आफ समय रहते इस स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो बेटी के बड़े होने तक अच्छा खासा पैसा जोड़ा जा सकता है।
लेकिन 21 साल तक का समय काफी अधिक होता है। ऐसे में मान लें कि किसी भी शख्स को स्कीम में खाते में निवेश करने के लिए 21 साल से पहले पैसों की जरुरत पड़ती है। इसमें प्री-मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं ऐसे में इस नियम के बारे में डिटेल से जानते हैं।
प्री-मैच्योर विड्रॉल के क्या है नियम
आपको बता दें इस खाते में बेटी की 10वीं कक्षा के बाद या फिर उसके 18 साल होने के बाद पैसे निकालने की सुविधा मिलती है। ऐसे में आप पिछले वित्त वर्ष के कुल बैलेंस में 50 फीसदी पैसे निकाल सकते हैं।
अगर आप बेटी की हायर एजुकेशन के लिए पैसे निकाल रहे हैं तो आपको इसका प्रूफ देना होगा। इसके बाद आपको पैसा एकमुश्त या फिर किस्तों में मिल सकता है। 1 साल में एक बार ही पैसा मिलेगा और मैक्जिमम 5 सालों तक किस्तों में पैसा निकाल सकते हैं।
इस स्थित कर सकते हैं प्रीमैच्योर क्लोजर
अगर लड़की की मौत स्कीम के मैच्योर होने से पहले हो जाती है तो उसके माता-पिता को स्कीम में निवेश किया गया पैसा ब्याज के साथ में प्राप्त हो जाता है। बहराल इसके लिए लड़की का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होता है।
जिस लड़की के नाम पर एसएसवाई खात है अगर उसे कोई गंभीर बीमारी है और इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता है तो आप समय से पहले खाते को बंद कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बेटी की बीमारी और इलाज से जुडें सारी डिटेल देनी होती है।
लेकिन ये सुविधा 5 सालों के बाद मिलती है। वहीं जिस लड़की के नाम पर एसएसवाई खाता ओपन किया गया है उसके माता-पिता या फिर कानूनी अभिभावकों की मौत खाते के मैच्योर हो जाती है तो उसका खाता बीच में बंद किया जा सकता है।
देश की नागरिता छोड़ देने पर आपका खाता बंद किया जाता है। ऐसे में ब्याज जोड़कर सारा पैसा वापस कर दिया जाता है। लेकिन यदि आप किसी दूसरे देश में रहने लगे है। लेकिन नागरिकता वही है, तो इस खाते को मैच्योरिटी के बाद भी जारी रखा जा सकता है।