EPFO ने सदस्यों के लिए शुरू की 'आनलाइन सेवा', जानिए कैसे मिलेगा फायदा?

EPFO News:अगर आप ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स हैं तो ये आपके लिए शानदार खबर हो सकती है। आपको बता दें आप ऑनलाइन तरीके से अपनी प्रोफाइल में बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए आफको ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा।
EPFO ने सदस्यों के लिए शुरू की 'आनलाइन सेवा', जानिए कैसे मिलेगा फायदा?
न्यूज डेस्क, दून हॉराइज़न, नई दिल्ली

इस फॉर्म के द्वारा आपको अपने EPF प्रोफाइल के नाम, पता या फिर बाकी दूसर जानकारी के लिए बारे में बदलाव के लिए अपने नियोक्ता को रिक्वेस्ट करना होगा। नियोक्ता यानि कि आपकी कंपनी की मंजूरी के बाद ही प्रोफाइल में बदलाव हो सकता है।

जानकारी के लिए बता दें ज्वाइंट डिक्लरेशन फॉर्म पर कर्मचारी और नियोक्ता की तरफ से साइन किए जाते हैं। वहीं ईपीएफ मेंबर इस फॉर्म के द्वारा अपने प्रोफाइल में 11 प्रकार के बदलाव कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ईपीएफ मेंबर का नाम, लिंग, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, संबंध, वैवाहिक स्थिति, तारीख, छोड़ने की तारीख, कारण, आधार नंबर आदि शामिल है।

यहां पर समझें स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस

  • सबसे पहले ईपीएफओ की ऑफिसियल वेबसाइट epfoindia.gov.in. पर विजिट करें।
  • इसके बाद सर्विस सेक्शन में जाकर फॉर इंप्लॉई कैटेगरी को क्लित करना होगा।
  • इसके बाद एक नया वेबपेज https://www.epfindia.gov.in/site_en/For_Employees.php ओपन होगा।
  • इस वेबपेज के सर्विस सेक्शन में विजिट करें और मेंबर यूएएन ऑनलाइन सर्विसेज को क्लिक करें।
  • जैसे ही आप इस ऑप्शन को चुनते हैं तो एक नया वेबपेज खुलता है जो कि मेंबर इंटरफेस है।
  • इस बाद आपको यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा भरना होगा। इसके बाद मैनेज ऑप्श पर क्लिक करें।
  • जैसे ही आप क्लि करते हैं वहां पर ज्वाइंट डिक्लेशन का ऑप्शन होता है।
  • अब मेंबर आईडी एंटर करनी होगी और फिर आप डिटेल एक्सेस कर पाएंगे।
  • अब आप बदलाव करने के लिए कागजों को अपलोड कर सकते हैं। इसका ऑप्शन आपको दिखेगा।

एक बार रिक्वेस्ट सबमिट हो जाने के बाद ये नियोक्ता लॉगिन में दिखेगा। इसका एक ईमेल ऑटोमैटिक रूप से नियोक्ता के रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर सेंड किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि मेंबर सिर्फ उन्हीं मेंबर खाते के डेटा को सही करा सकता है जो कि उसके वर्तमान नियोक्ता के द्वारा तैयार किया गया है।

कर्मचारियों के पीएफ खातों में दर्ज की गई गलत जानकारी को अपडेट करने के लिए नियोक्ता साइन करके पास के आयुक्त को सौंपता है।

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