सरकारी स्कीमें: छोटे निवेश से बड़ी कमाई, करोड़पति बनने का सपना करें साकार!

पीपीएफ में निवेश करने की रकम पर सरकार 7.1 फीसदी की दर से वार्षिक ब्याज देती है। इसके अलावा टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स पर कटौती का भी लाभ प्राप्त होता है।
सरकारी स्कीमें: छोटे निवेश से बड़ी कमाई, करोड़पति बनने का सपना करें साकार!

PPF Scheme : पीपीएफ यानि कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम एक पॉपुलर स्कीम है। ये एक प्रकार की लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। इस स्कीम में निवेश कर आप अपने आने वाले कल के लिए मोटा पैसा जमा कर सकते हैं।

अगर आप गंभीरता से इस स्कीम में निवेश करते हैं तो अपने लिए एक करोड़ रुपये तक जमा कर सकते हैं। पीपीएफ में निवेश करने की रकम पर सरकार 7.1 फीसदी की दर से वार्षिक ब्याज देती है।

इसके अलावा टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स पर कटौती का भी लाभ प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं कि एक करोड़ रुपये जमा करने के लिए आपको इस स्कीम में कितना पैसा निवेश करना होगा।

जानें कितना करना होगा निवेश

ऐसे में मान लें कि कोई शख्स किसी साल के अप्रैल के पहले हफ्ते में पीपीएफ खाते में निवेश करना शुरु करता है तो निवेश की गई रकम 1.5 लाख रुपये है। हर साल वह 1.5 लाख रुपये का निवेश करता है। यानि कि आपको हर महीने 12500 रुपये की सेविंग करता है।

इसी रकम को आप अगले 25 सालों तक बिना किसी भी ब्रेक के निवेश किया जाता है। अंतिम रिजल्ट फिक्स रूप से पीपीएफ खाताधारक के लिए उतना चौकाने वाला होगा जितना कि ये काफी सुखद भी होगा।

वहीं आप याद रखें कि निवेश करने की कंटीन्युटी बनाएं रखना काफी जरुरी है और पीपीएफ खाते से बीच में किसी भी प्रकार की निकासी भी नहीं होनी चाहिए।

इसके साथ में ये भी याद रखें कि शुरुआती अवधि 15 साल की है और खाताधारक को 5-5 सालों के ब्लॉक में दो दफा ही अवधि को बढ़ाना होगा।

आसानी से मिलेंगे 1 करोड़ रुपये

आपको बता दें 25 सालों में पीपीएफ खाताधारक 37 लाख 50 हजार रुपये तक का निवेश करेंगे। यह अपने आप में एक काफी बड़ी रकम है। लेकिन ये करोड़पति बनने के लायक नहीं है।

बहराल अगर आप 25 सालों की अवधि में इस रकम पर 7.1 फीसदी का पीपीएफ के ब्याज दर से हिसाब लगाते हैं तो आपको 1 करोड़ 3 लाख 8 हजार 15 रुपये की शानदार रकम प्राप्त होती है। ये पीपीएफ खाताधारक को मिलने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से संभव है।

कितना मिलेगा लॉकिंग पीरियड

पीपीएफ में 5 सालं का लॉकिंग पीरियड होता है, यानि कि शुरुआती 5 सालों तक आप इस स्कीम में निवेश की रकम नहीं निकाल सकते हैं। पीपीएफ ईईई कैटेगरी में आता है, जो भी निवेश और इसके ब्याज से होने वाली इनकम पर टैक्स बेनिफिट सुनिश्चित करता है।

इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक का निवेश टैक्स बेनिफिट के योग्य है।

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