निवेशकों के लिए जरूरी जानकारी! जानिए पोस्ट ऑफिस स्कीमों में क्या हुआ बदलाव

अगर लोगों के इन दस्तावेजों में कोई अंतर होता है, जैसे कि नाम या जन्म तिथि तो डाकघर योजना में निवेश नहीं कर पाएंगे। 
निवेशकों के लिए जरूरी जानकारी! जानिए पोस्ट ऑफिस स्कीमों में क्या हुआ बदलाव
दून हॉराइज़न, नई दिल्ली

post office pan adhar link : लाखों लोग पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करते रहते हैं, जिससे अगर आप भी पोस्ट ऑफिस से किसी भी स्कीम में निवेश करते हैं, और बंपर कमाई का मौका सर्च करते रहते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस के हर जरूरी अपडेट के बारे में वाकिफ होना चाहिए।

हाल ही में इंडियन पोस्ट ऑफिस में निवेश के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसके बारे में हर निवेशक को जरूर जाना चाहिए।

दरअसल पोस्ट ऑफिस में निवेश स्कीम में आधार लिंक न करने वालों के लिए बड़ा अपडेट लाया है। इसके बारे में अगर अपने पैन आधार को लिंक नहीं किया है तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

ऐसे नहीं कर पाएगें पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश

खबरों में बताया जा रहा हैं कि, पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में निवेश करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी देना जरुरी है, ऐसे में अगर लोगों के इन दस्तावेजों में कोई अंतर होता है, जैसे कि नाम या जन्म तिथि तो डाकघर योजना में निवेश नहीं कर पाएंगे।

यानि की लोगों को भारी परेशानी होने वाली है, क्योंकि अक्सर लोगों दस्तावेजों में जन्मतिथि को लेकर अलग-अलग जानकारी होती है। आप को बता दें कि हाल ही में डाकघर ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत पैन वेरिफिकेशन संबंधित सिस्टम में 1 मई, 2024 को संशोधन किया गया।

जिससे अब लोगों को यह जरुर हो गया हैं कि निवेश करते हैं तो आप के लिए आधार को पैन कार्ड से लिंक करना जरुरी हो गया है।

आधार को पैन लिंक नहीं कराने पर रुक जाएगें ये काम

ऐसे में जिन लोगों के अपने इन दोनों दस्तावेज को लिंक नहीं कराया हैं, तो आज ही आपने अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं है तो जरुर कराएं।

आधार को पैन कार्ड से लिंक ना करने पर आप के कई काम रुक सकते हैं, जैसे की सरकारी योजनाओं का लाभ सहित बीमा, म्यूचुअल फंड या अन्य स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे।

यहां तक की इनकम टैक्स रिटर्न करने में रिफंड भी खाते में जमा नहीं होगा।

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