New Pension Rules : अब NPS कर्मचारियों को मिलेगा डबल फायदा, जानिए कौन-कौन हैं हकदार

New Pension Rules : केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत की है, जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन लाभ प्रदान करेगी। इस पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ एकमुश्त भुगतान और टॉप-अप पेंशन मिलेगी, साथ ही बकाया राशि पर साधारण ब्याज भी दिया जाएगा।
New Pension Rules: अब NPS कर्मचारियों को मिलेगा डबल फायदा, जानिए कौन-कौन हैं हकदार

New Pension Rules : केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक नई और राहत भरी पहल की है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है, जो 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन लाभ प्रदान करेगी।

यह योजना उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की हो। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ न केवल कर्मचारियों को, बल्कि मृतक कर्मचारियों के वैध रूप से विवाहित जीवनसाथी को भी मिलेगा। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत लाभार्थियों को दोहरे लाभ मिलेंगे। पहला, उन्हें उनके अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) के दसवें हिस्से के बराबर एकमुश्त राशि दी जाएगी। यह राशि प्रत्येक छह महीने की सेवा के आधार पर गणना की जाएगी।

दूसरा, उनकी मासिक पेंशन में एक अतिरिक्त टॉप-अप राशि जोड़ी जाएगी, जो पारंपरिक पेंशन और महंगाई राहत के साथ NPS से मिलने वाली वार्षिक पेंशन के अंतर के बराबर होगी। इसके अतिरिक्त, पात्र लाभार्थियों को बकाया पेंशन पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) दर के आधार पर साधारण ब्याज भी प्रदान किया जाएगा।

यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी में वित्तीय स्थिरता मिले।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है। इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए UPS पोर्टल पर लॉगिन करके निर्धारित फॉर्म भरना होगा।

ऑफलाइन आवेदन के लिए, लाभार्थियों को अपने निकटतम ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) के पास जाकर फॉर्म B2 (सब्सक्राइबर के लिए) या फॉर्म B4/B6 (जीवनसाथी के लिए) जमा करना होगा। ये फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in/ups.php से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है, इसलिए समय रहते प्रक्रिया पूरी करना महत्वपूर्ण है।

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी NPS विनियम 2025 के तहत अधिसूचित किया है। यह स्कीम तीन श्रेणियों के कर्मचारियों को कवर करेगी। पहली श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल हैं, जो 1 अप्रैल 2025 तक NPS के तहत सेवा में हैं।

दूसरी श्रेणी में वे नए कर्मचारी हैं, जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार में शामिल होंगे। तीसरी श्रेणी में वे कर्मचारी हैं, जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं, या नियम 56(j) के तहत सेवा समाप्त कर चुके हैं। इसके अलावा, मृतक कर्मचारियों के जीवनसाथी भी इस योजना के पात्र होंगे, बशर्ते उन्होंने UPS का विकल्प नहीं चुना हो।

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