PAN Card Update: 2 हफ्ते का समय! इन कामों को निपटा लें, नहीं तो होगी बड़ी परेशानी

सीबीडीटी की की ओर से कहा गया कि आयकरदाता से कई शिकायते मिली कि उन्होंने नोटिस मिल रहे हैं कि टीडीएस/टीसीएस की ‘कम कटौती/संग्रह’ में चूक की गई है।
PAN Card Update: 2 हफ्ते का समय! इन कामों को निपटा लें, नहीं तो होगी बड़ी परेशानी
दून हॉराइज़न, नई दिल्ली

Aadhar Card Pan Card Link : भारत सरकार ने पैन कार्ड का इतना जरूरी डॉक्यूमेंट्स बना दिया कि जिसके बिना कई काम बीच में लटक जाते हैं, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।

पैन कार्ड की उपयोगिता का अंदाजा इससे ही लगा सकते हैं कि इसके नहीं होने पर आप किसी बैंक की ब्रांच जाकर अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकते हैं।

सेविंग अकाउंट से लेकर सैलरी खाते तक पैन कार्ड का होना बहुत ही आवश्यक कर दिया है। इतना ही नहीं अगर आप आयकर विभाग भरते हैं या फिर टीडीएस का पैसा रिटर्न करते हैं, तो फिर यह जरूरी डॉक्यूमेंट्स है।

इसलिए पैन कार्ड को लेकर एक जरूरी निमय बनाया गया है, जिसका पालन करना बहुत ही आवश्यक है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है कर दिया है, जिसके लिए आखिरी तारीख भी निर्धारित कर दी है।

31 मई तक कराएं जरूरी काम

सीबीडीटी की की ओर से कहा गया कि आयकरदाता से कई शिकायते मिली कि उन्होंने नोटिस मिल रहे हैं कि टीडीएस/टीसीएस की ‘कम कटौती/संग्रह’ में चूक की गई है।

सीबीडीटी ने बताया कि 31 मार्च 2024 तक किए गए लेनदेन के लिए और ऐसे मामलों में जहां पैन 31 मई तक आधार से लिंक करवा लें।

2024 में टैक्स डिडक्ट का कोई महत्व नहीं माना जाएगा। एकेएम ग्लोबल, पार्टनर-टैक्स, संदीप सहगल के मुताबिक, सर्कुलर उन मामलों में टैक्स को कुछ राहत प्रदान करता है, जहां आधार के साथ लिंक न होने के कारण टैक्सपेयर्स का पैन निष्क्रिय पाया जाता है।

इसलिए जरूरी है कि आप तय समय तक या इससे पहले अपना काम करवा सकते हैं। आपने इस काम को कराने में देरी की तो फिर पछतावा करना होगा, क्योंकि बार-बार ऐसे ऑफर नहीं आते हैं।

फटाफट जानें आखिरी मौका

एक अधिकारी के मुताबिक, ऐसे मामलों में जहां इस मुद्दे के कारण कम कटौती के लिए नोटिस मिले हैं, तो इससे बचने को यूजर्स के लिए बड़ी सलाह दी गई है।

अगर आपने 31 मई से पहले आदर्श रूप से टैक्सपेयर्स आधार को पैन से लिंक करा लिया तो फिर किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जनसुविधा केंद्र जाकर आप पहले यह काम कर सकते हैं।

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