बैंकिंग नियमों के उल्लंघन पर RBI का एक्शन, इन 4 बैंकों पर लगा जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने चार बैंकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है, जिसकी जानकारी 2 जनवरी, गुरुवार को दी गई। ये बैंके बैंकिंग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इनमें से कुछ बैंकों पर आरोप है कि उन्होंने एसएमएस अलर्ट शुल्क में अनियमितताएं की हैं, जबकि अन्य ने लोन से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया है।
आरबीआई (RBI New Guidelines) ने इन बैंकों की मानक प्रक्रियाओं में खामियों की पहचान की है और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए हैं। यह कार्रवाई बैंकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए की गई है। इससे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में कई सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। स्मृति नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, मंदसौर, मध्य प्रदेश पर आरबीआई ने 4.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, पुणे पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 25 लाख रुपये की भारी पेनल्टी (Penalty) लगाई गई है।
अकोला जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 15.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (The Co-operative Bank Ltd) पर 8.30 लाख रुपये की पेनल्टी (Penalty) की गई है। ये जुर्माने बैंकों की नियामक अनुपालन में कमियों के कारण लगाए गए हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि आरबीआई बैंकों की स्थिरता और उपभोक्ता सुरक्षा के प्रति गंभीर है।
बैंकों पर क्यों लगा जुर्माना? (RBI Monetary Penalty)
- स्मृति नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित में अपने ग्राहकों से एसएमएस अलर्ट शुल्क वसूला, जो वास्तविक प्रयोग के आधार पर नहीं था। बैंक ने अपने निदेशक के रिश्तेदार को लोन स्वीकृत किया।
- पुणे पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने निर्धारित समय के भीतर वित्तवर्ष 2022-23 के लिए पीएसएल लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के खिलाफ सिडबी के पास रखे गए एमएससी पुनर्वित्त कोष में निर्दिष्ट राशि जमा नहीं कर पाया।
- अकोला जनता कमर्शियल बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र ने निर्धारित समय के भीतर पात्र दावा ना की गई राशि को जमाकर्ता और जागरूकता कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहा। कुछ मृतक जमाकर्ताओं के दावों का निपटान करने और उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति को निर्धारित समय के भीतर भुगतान भी जारी नहीं कर पाया।
- कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने कुछ व्यक्तिगत उधरकर्ताओं को स्वीकृत फ्लोटिंग रेट टर्म लोन (Floating Rate Term Loan) पर फॉरक्लोजर शुल्क लगाया।