PF से 90% तक रकम निकाल सकते हैं ये खास लोग - जानें नियम और फायदे

क्या आप नौकरीपेशा हैं और आपके वेतन का एक हिस्सा हर महीने Employees Provident Fund Organisation (EPFO) के खाते में जमा होता है? यह पैसा आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसी जरूरतें आ पड़ती हैं, जब आपको अपने Provident Fund (PF) से कुछ राशि निकालने की आवश्यकता होती है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं कि आप कब, कैसे और कितना पैसा निकाल सकते हैं? EPFO ने इसके लिए कुछ नियम और शर्तें बनाई हैं, जिन्हें समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए, हम आपको इन नियमों को सरल और रोचक तरीके से समझाते हैं ताकि आप अपने PF का सही इस्तेमाल कर सकें और भविष्य में किसी परेशानी से बच सकें।
शादी के खर्च के लिए Provident Fund का सहारा
शादी का मौका हो, चाहे वह आपकी अपनी हो, आपके भाई-बहन की, या फिर आपके बच्चों की, यह एक ऐसा अवसर है जिसमें खर्च का बोझ बढ़ जाता है। EPFO के नियम (पैरा 68K) के तहत, आप अपने Provident Fund से शादी के लिए पैसा निकाल सकते हैं।
इसके लिए आपको कम से कम 7 साल तक EPF का सदस्य होना चाहिए और आपके खाते में न्यूनतम 1,000 रुपये होने चाहिए। आप अपने हिस्से के योगदान का 50% (ब्याज सहित) निकाल सकते हैं। यह सुविधा आपके परिवार के खास पलों को और आसान बनाती है।
बच्चों की पढ़ाई के लिए PF से मदद
आज के दौर में बच्चों की पढ़ाई का खर्च आसमान छू रहा है। EPFO ने इस जरूरत को समझते हुए नियम बनाए हैं, जिसके तहत आप अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए Provident Fund से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए भी 7 साल की EPF सदस्यता जरूरी है, और आप अपने योगदान का 50% तक निकाल सकते हैं।
लेकिन ध्यान दें, यह सुविधा आपको जीवन में केवल 3 बार ही मिलती है। यह आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदलने का एक सुनहरा मौका है।
सपनों का घर बनाने में EPFO का साथ
घर खरीदना या बनाना हर व्यक्ति का सपना होता है। EPFO के नियम (पैरा 68B) के अनुसार, आप अपने Provident Fund से घर खरीदने, बनाने, या उसकी मरम्मत के लिए पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 5 साल तक EPF का सदस्य होना चाहिए।
अगर आप घर की मरम्मत करना चाहते हैं, तो घर बनने के 5 साल बाद पैसा निकाला जा सकता है। अतिरिक्त मरम्मत के लिए, पहली निकासी के 10 साल बाद ही राशि निकालने की अनुमति है। यह सुविधा केवल एक बार मिलती है, इसलिए इसका इस्तेमाल सोच-समझकर करें।
मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत राहत
स्वास्थ्य से जुड़ी आपात स्थिति में Provident Fund आपका बड़ा सहारा बन सकता है। EPFO के नियम (पैरा 68J) के तहत, आप मेडिकल जरूरतों के लिए किसी भी समय पैसा निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि EPF में शामिल होने के तुरंत बाद भी। इसकी सबसे खास बात यह है कि आप जितनी बार जरूरत हो, उतनी बार पैसा निकाल सकते हैं। यह सुविधा आपको और आपके परिवार को मुश्किल वक्त में आर्थिक तनाव से बचाती है।
रिटायरमेंट से पहले PF का बड़ा हिस्सा
रिटायरमेंट की उम्र करीब आने पर कई लोग अपने भविष्य की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। EPFO के नियम (पैरा 68NN) के मुताबिक, अगर आप रिटायरमेंट से सिर्फ एक साल दूर हैं, तो आप अपने कुल Provident Fund का 90% तक निकाल सकते हैं। यह सुविधा आपको रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को और सुरक्षित बनाने में मदद करती है, लेकिन यह केवल एक बार ही उपलब्ध होती है।
बेरोजगारी के मुश्किल वक्त में सहारा
बेरोजगारी का दौर हर किसी के लिए मुश्किल होता है। अगर आपकी कंपनी या संस्था 15 दिन से ज्यादा समय तक बंद रहती है, या आपको लगातार 2 महीने से अधिक समय तक वेतन नहीं मिला है, तो EPFO के नियम (पैरा 68H) के तहत आप अपने हिस्से का Provident Fund निकाल सकते हैं। यह सुविधा आपको आर्थिक संकट से उबरने में मदद करती है।
लोन चुकाने में PF की मदद
अगर आपने घर खरीदने, बनाने, या मरम्मत के लिए लोन लिया है, तो Provident Fund उसका बोझ कम करने में भी आपकी मदद कर सकता है। EPFO के नियम (पैरा 68BB) के अनुसार, इसके लिए कम से कम 10 साल की EPF सदस्यता जरूरी है। आप 36 महीने की बेसिक सैलरी और DA, या कर्मचारी-नियोक्ता के कुल योगदान, या फिर बकाया लोन राशि (जो भी कम हो) निकाल सकते हैं। यह आपके आर्थिक बोझ को हल्का करने का एक शानदार तरीका है।