तीन राशन डीलरों की मौत पर उनके आश्रितों को 50-50 लाख की सहायता राशि मंजूर

तीन राशन डीलरों की मौत पर उनके आश्रितों को 50-50 लाख की सहायता राशि मंजूर


जोधपुर, 10 मई (हि.स.)। कोरोना महामारी के दौरान राशन डीलर का कार्य करते हुए कोरोना संक्रमित होने एवं ईलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर तीन जनों के आश्रित/परिजनों को 50-50 लाख की सहायता राशि मंजूर की गई है।

जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण मृत तीन राशन डीलरों गोरधन राम पुत्र बरसिंगा राम, खुशाला राम पुत्र फुलाराम एवं गोबरराम मेघवाल पुत्र प्रभुराम के प्रकरणों पर निर्णय लेते हुए यह स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह राशि इनकी आश्रित पत्नी के नाम स्वीकृत की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/ ईश्वर

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