अपडेट : 28 और 29 नवंबर को बुलाया जायेगा पंजाब विधानसभा का सत्र, मिली मंजूरी

पंजाब कैबिनेट ने महाराजा भूपिंदर सिंह खेल विश्वविद्यालय पटियाला में सीधी भर्ती के जरिए तकनीकी कैडर के नौ पदों के सृजन और उन्हें भरने की भी मंजूरी दी है। 
28 और 29 नवंबर को बुलाया जायेगा पंजाब विधानसभा का सत्र, मिली मंजूरी 
न्यूज डेस्क, दून हॉराइज़न, चंडीगढ़ (पंजाब)

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को 16वीं पंजाब विधानसभा का पांचवां सत्र 28 और 29 नवंबर को बुलाने को मंजूरी दे दी। वहीं, कैबिनेट ने पंजाब में नहरों और ड्रेनेज के नियंत्रण एवं प्रबंधन के उद्देश्य से पंजाब केनाल एंड ड्रेनेज बिल 2023 को भी मंजूरी दे दी है।

इसका मुख्य उद्देश्य किसानों और जमीन मालिकों को बिना किसी रुकावट के सिंचाई के लिए नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए नहरों, ड्रेनों और कुदरती जल स्रोतों की देखभाल, मरम्मत और समय पर सफाई यकीनी बनाना है। इसके अलावा यह बिल पानी का इस्तेमाल करने वालों और पानी की अनावश्यक बर्बादी के विरुद्ध शिकायतों के निपटारे के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी ढांचा गठित करेगा।

विस सत्र को लेकर पास प्रस्ताव में कहा गया कि विधानसभा सत्र की शुरुआत 28 नवंबर को दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी और इस दो दिवसीय सत्र के कामकाज का फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जल्द करेगी।

गौरतलब है कि इससे पहले पंजाब विधानसभा का 20 व 21 अक्तूबर को बुलाए गए दो दिवसीय सत्र को राज्यपाल ने गैर-कानूनी करार दिया था। इसके बाद इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

सरकार ने राज्यपाल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 10 नवंबर को सुनवाई के दौरान राज्यपाल के फैसले पर आपत्ति जताते हुए दोनों पक्षों को आत्ममंथन की सलाह दिए जाने के बाद अब सरकार ने नया सत्र बुलाने का फैसला किया है।

पटियाला खेल यूनिवर्सिटी में नौ पद सृजित व भर्ती करने को मंजूरी

कैबिनेट ने पटियाला की महाराजा भूपिंदर सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में सीधी भर्ती के जरिये तकनीकी काडर के नौ पदों को सृजित करने और उन्हें भरने की भी मंजूरी दे दी है। इन पदों में एक-पद सहायक मैनेजर, प्रोग्रामर के दो पद, दो पद तकनीकी सहायक के और क्लर्क- कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर के होंगे।

पीएसएसडब्ल्यूबी को बंद करने को हरी झंडी

कैबिनेट ने पंजाब राज्य समाज कल्याण बोर्ड (पीएसएसडब्ल्यूबी) को बंद करने और इसके मुलाजिमों, पेंशनरों और पांच आईसीडीएस ब्लॉकों को स्टाफ समेत सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग में विलय किए जाने की भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व और अजायबघर विभाग की साल 2021-22 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट को भी हरी झंडी दी है।

कैदियों की अग्रिम रिहाई के केस भेजने व रद्द करने को स्वीकृति

कैबिनेट ने राज्य की एक जेल में बंद एक कैदी की उम्रकैद की सजा में छूट देने संबंधी केस भेजने की मंजूरी दे दी है, जबकि चार अन्य ऐसे मामलों को रद्द करने संबंधी केस भेजने को भी मंजूर कर लिया है। भारतीय संविधान की धारा 163 के अंतर्गत कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह विशेष छूट व अग्रिम रिहाई के केस भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन विचारार्थ पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।

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