घूस लेने के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

घूस लेने के आरोपित की जमानत याचिका खारिज


रांची, 10 मई (हि.स.)। एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने मनरेगा के लाभुकों से रिश्वत लेने के आरोपित कनीय अभियंता मनोज कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।

इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि मनरेगा में लाभुकों के बीच पांच लाख की राशि बांटनी थी। लाभुकों से आरोपित ने घूस की मांग की थी। लाभुकों की सूचना पर एसीबी ने सिमडेगा के बानो प्रखंड ऑफिस के कनीय अभियंता मनोज कुमार को घूस लेते हुए 18 अप्रैल को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। उसी दिन से आरोपित जेल में है।

हिन्दुस्थान समाचार/ विकास

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