सरकार का धमाकेदार फैसला! अब हर 30 दिन में बदल सकेंगे प्रीपेड या पोस्टपेड प्लान

अगर आप अपने मोबाइल कनेक्शन को प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। भारत के टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब आप केवल 30 दिन में अपने मोबाइल कनेक्शन को स्विच कर सकते हैं।
पहले इसके लिए 90 दिन का इंतजार करना पड़ता था। यह बदलाव उन लाखों मोबाइल यूजर्स के लिए राहत की सांस लेकर आया है, जो अपने प्लान को बार-बार बदलना पसंद करते हैं। आइए, इस नए नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं।
कूलिंग-ऑफ पीरियड में बड़ा बदलाव
10 जून, 2025 को टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने नए दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें कनेक्शन स्विच करने के लिए जरूरी कूलिंग-ऑफ पीरियड को 90 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपने अपने प्रीपेड कनेक्शन को पोस्टपेड में बदला है, तो अब आपको दोबारा प्रीपेड में स्विच करने के लिए सिर्फ 30 दिन इंतजार करना होगा।
हालांकि, अगर आप बार-बार स्विच करने की कोशिश करते हैं, तो बाद के किसी भी OTP-बेस्ड कन्वर्जन के लिए 90 दिन का लॉक-इन पीरियड लागू होगा। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने यह भी साफ किया है कि स्विचिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले ग्राहकों को इस लॉक-इन पीरियड की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
ग्राहकों को मिली अतिरिक्त सुविधा
इस नए नियम के तहत टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने उन ग्राहकों के लिए भी लचीलापन रखा है, जो लॉक-इन पीरियड के दौरान ही अपने कनेक्शन को बदलना चाहते हैं। ऐसे यूजर्स किसी भी ऑथराइज्ड टेलीकॉम आउटलेट या पॉइंट ऑफ सेल (PoS) पर जाकर मौजूदा KYC प्रक्रिया पूरी करके अपना कनेक्शन स्विच कर सकते हैं।
सरकार का कहना है कि यह बदलाव प्रीपेड और पोस्टपेड कनेक्शन के बीच स्विचिंग को और आसान व ग्राहक-अनुकूल बनाएगा। साथ ही, सभी सुरक्षा और नियामक शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित रहे।