पिछले साल लाहौर स्थित गणेश मंदिर पर हुए हमले में 22 लोगों को मिली 5-5 साल की सजा, 62 आरोपी हुए बरी

Pakistan News: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल लाहौर के रहीम यार खान जिले के भोंग शहर स्थित गणेश मंदिर पर हुए हमले में 22 लोगों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है, जबकि 62 आरोपियों को बरी कर दिया है.
पिछले साल लाहौर स्थित गणेश मंदिर पर हुए हमले में 22 लोगों को मिली 5-5 साल की सजा, 62 आरोपी हुए बरी

लाहौर : पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने पिछले साल पंजाब प्रांत में एक हिंदू मंदिर पर हमला करने के मामले में बुधवार को 22 व्यक्तियों को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई. लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूर रहीम यार खान जिले के भोंग शहर स्थित गणेश मंदिर पर जुलाई 2021 में सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया था.

आठ वर्षीय एक हिंदू लड़के द्वारा कथित रूप से एक मदरसे को अपवित्र करने की प्रतिक्रिया में मंदिर पर हमला किया गया था. इस मामले में गिरफ्तार 84 संदिग्धों के खिलाफ सुनवाई पिछले साल सितंबर में शुरू हुई थी और यह सुनवाई पिछले हफ्ते पूरी हुई थी.

अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘आतंकवाद रोधी अदालत (बहावलपुर) के न्यायाधीश नासीर हुसैन ने फैसला सुनाया. न्यायाधीश ने 22 संदिग्धों को पांच-पांच वर्ष जेल की सज़ा सुनाई और 62 अन्य व्यक्तियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.’

इससे पहले पाकिस्तान की संसद ने भी मामले में एक प्रस्ताव पारित करके मंदिर पर किए गए हमले की निंदा की थी. वहीं अदालत के आदेश पर सरकार ने संदिग्धों से जुर्माना वसूल कर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था.

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