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अवैध प्लॉटिंग पर गिरी एमडीडीए की गाज, विकासनगर से ऋषिकेश तक अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

दून हॉराइज़न ब्यूरो,
Published by: Harpreet Singh Updated Tue, 27 Oct 2026 11:41 PM IST

एमडीडीए ने विकासनगर और ऋषिकेश में 15 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर दो इमारतें सील कीं। बिना अप्रूवल जमीन खरीदने वालों पर बड़ा खतरा।

MDDA demolition drive

मुख्य बातें

  • बिना लेआउट पास कराए कटी 15 बीघा अवैध कॉलोनियां ध्वस्त।
  • विकासनगर और ऋषिकेश क्षेत्र में पांच अलग-अलग ठिकानों पर एक्शन।
  • एमडीडीए की खरीदारों को चेतावनी, बिना जांच जमीन लेने पर नुकसान।

देहरादून (27 अक्टूबर) : राजधानी देहरादून से लेकर तीर्थनगरी ऋषिकेश तक अनधिकृत कॉलोनियां काटकर आम खरीदारों की मेहनत की कमाई फंसाने वाले भू-माफिया पर मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने शिकंजा कस दिया है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को विकासनगर और ऋषिकेश सर्किल में एक साथ धावा बोलकर करीब 15 बीघा जमीन पर बिना तलपट मानचित्र (लेआउट प्लान) स्वीकृत कराए काटी जा रही तीन अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही नियमों की अनदेखी कर खड़ी की जा रही दो व्यवसायिक व आवासीय इमारतों को मौके पर ही सील कर दिया गया।

विकासनगर से ऋषिकेश तक गरजा एमडीडीए का बुलडोजर

प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने मंगलवार सुबह विकासनगर के भीमावाला क्षेत्र में छोटी कैनाल रोड स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पीछे बड़ी कार्रवाई की। यहां संजय चौहान व अन्य सहयोगियों द्वारा करीब चार से पांच बीघा कृषि भूमि पर बिना लेआउट अप्रूवल के अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। एमडीडीए के दस्ते ने बाउंड्रीवॉल, आंतरिक संपर्क मार्ग और साइट ऑफिस को पूरी तरह जमींदोज कर दिया।

इसके बाद टीम ने डॉक्टरगंज में शक्ति कैनाल के पास पुल संख्या एक और दो के बीच आशु उनियाल व हर्ष रावत द्वारा विकसित की जा रही करीब पांच बीघा अवैध कॉलोनी की सड़कों और चिह्नों को ध्वस्त किया। उधर, ऋषिकेश के रायवाला इलाके में प्रेम दत्त जोशी द्वारा काटी जा रही पांच बीघा अवैध प्लॉटिंग पर भी पीला पंजा चला।

बिना लेआउट कटी जमीन में फंसे खरीदार

दून घाटी और उसके तराई इलाकों में सस्ते के नाम पर कृषि भूमि को टुकड़ों में काटकर बेचने का पुराना खेल चल रहा है। कॉलोनाइजर बिना ड्रेनेज, सीवर, पार्क और निर्धारित चौड़ी सड़कों की व्यवस्था किए तलपट मानचित्र पास कराए बिना ही जमीनों की रजिस्ट्री कर देते हैं। उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत लेआउट पास कराए बिना जमीन का टुकड़ा बेचना गैरकानूनी है।

प्राधिकरण की जांच में सामने आया कि इन तीनों स्थलों पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। यदि यह अवैध प्लॉटिंग वक्त रहते न रोकी जाती, तो आने वाले दिनों में सैकड़ों लोग अपनी जमा-पूंजी गंवाकर बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कानूनी मुकदमों में फंस जाते।

दो अवैध इमारतें सील, नक्शा जांचने की चेतावनी

ध्वस्तीकरण के अलावा प्राधिकरण ने ऋषिकेश क्षेत्र में नक्शा पास कराए बिना खड़े किए जा रहे निर्माणों पर तालाबंदी की। हरिपुर कलां की गली संख्या पांच में कपिल मदान द्वारा किए जा रहे अनधिकृत निर्माण को प्रवर्तन टीम ने सील कर दिया। वहीं हरिद्वार रोड पर रायवाला स्थित पंजाब नेशनल बैंक के समीप तुषार नरूला द्वारा किए जा रहे अवैध ढांचे पर भी सीलिंग की मुहर लगा दी गई।

प्राधिकरण प्रशासन ने आम जनता के लिए परामर्श जारी करते हुए साफ किया है कि देहरादून और ऋषिकेश क्षेत्र में कोई भी भूखंड या फ्लैट खरीदने से पहले संबंधित खसरा नंबर का एमडीडीए से स्वीकृत लेआउट प्लान अनिवार्य रूप से सत्यापित कर लें, अन्यथा बिना मानचित्र वाले निर्माणों पर भविष्य में ध्वस्तीकरण की गाज गिरना तय है।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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