एनपीएस में योगदान के लिए पीएफआरडीए ने बदला यह नियम, जानिए नया नियम

3 अगस्त, 2022 को जारी एक सर्कुलर में, PFRDA ने कहा, “प्राधिकरण ने NPS के टियर- II खातों में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निवेश और योगदान को प्रतिबंधित कर दिया है।
एनपीएस में योगदान के लिए पीएफआरडीए ने बदला यह नियम, जानिए नया नियम

National Pension System: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के टियर- II खातों में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से योगदान या निवेश को बंद करने का निर्णय लिया है। नियामक ने सभी प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) को एनपीएस टियर II खातों में भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड के उपयोग को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है।

3 अगस्त, 2022 को जारी एक सर्कुलर में, PFRDA ने कहा, “प्राधिकरण ने NPS के टियर- II खातों में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निवेश और योगदान को प्रतिबंधित कर दिया है। आदेश के अनुसार सभी पीओपी को तत्काल प्रभाव से एनपीएस के टियर-2 खातों में निवेश और योगदान लेना बंद करना होगा।

नियामक ने कहा कि उसने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत एनपीएस के टियर-2 खातों में भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को बंद करने का फैसला किया है। सभी ग्राहक।

बता दें, अब तक एनपीएस ही एकमात्र बचत योजना थी जिसमें ई-एनपीएस पोर्टल पर क्रेडिट कार्ड के जरिए निवेश किया जा सकता था। अब कोई भी क्रेडिट कार्ड के जरिए केवल एनपीएस टियर- I खातों में ही निवेश कर सकता है।

म्यूचुअल फंड या स्टॉक आदि जैसे निवेश योजनाओं के भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड के उपयोग को आमतौर पर उच्च ब्याज और नुकसान की उच्च संभावना के कारण प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को नेट बैंकिंग के माध्यम से क्रेडिट कार्ड द्वारा एनपीएस में योगदान करने के लिए भुगतान गेटवे शुल्क के रूप में 0.60% (जीएसटी को छोड़कर) का भुगतान करना होगा।

एनपीएस टियर II खाता एक स्वैच्छिक खाता है जिसे अभिदाता तब खोल सकता है जब उसके पास एनपीएस टियर- I खाता हो। टियर- II खातों में निकासी और निकास नियम सरल हैं। इसके अलावा एनपीएस टियर II अकाउंट में योगदान पर किसी भी तरह की टैक्स छूट नहीं है।

आपको बता दें, एनपीएस एक सरकारी पेंशन योजना है, जो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों में एक्सपोजर देती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), सुकन्या समृद्धि योजना, आदि की तरह ही एक सरकारी योजना है। इसके तहत निवेशक को मैच्योरिटी पर इनकम टैक्स में छूट और पेंशन निकासी की पूरी रकम दी जाती है।

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