सावधान! PNB ग्राहक बैक जाकर फटाफट करें ये काम, वरना बंद हो जाएगा आपका अकाउंट
देश के दूसरे सबसे बड़ें बैंकों में शुमार पीएनबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत बैंक की तरफ से कहा गया है कि ऐसे बचत खाते और चालू खाते जिसमें 2 सालों में किसी भी तरह का कोई लेन-देन नहीं हुआ है। तो उस खाते को डीएक्टीवेट माना जाता है। वहीं डीएक्टीवेट खाते को फिर से एक्टिव कराने के लिए बैंक की शाखा जाना होगा।
पीएनबी ने सोशल मीडिया पर की अपील
वहीं पीएनबी ने अपने ऑफिशियल हैंडल ग्राहकों से अपील कर कहा है और गाइडलाइंस के अनुसार, ऐसे बचत खाते और चालू खते जिनमें बीते 2 सालों से किसी भी तरह कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है और 24 महीने से खाते में किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की गई है तो ऐसे खातों को बैंक की तरफ से डीएक्टिवेट कर दिया जाता है।
आपको अपने खाते को फिर से शुरु करने के लिए बैंक शाखा जाकर केवाईसी करानी होगी। इसके बाद खाता फिर से एक्टिवेट कर दिया जाएगा।
अकाउंट के डीएक्टिवेट होने पर नहीं होगा ट्रांजैक्शन
यदि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है तो आप अपने खाते से किसी भी तरह का लेन-देन नहीं कर पाएंगे। वहीं जा रकम पर बैंक की तरफ से रेगुलर ब्याज जमा किया जाता है। मैसेज और डेबिट चार्ड भी कटता रहेगा। बैंक की तरफ से दी जाने वाली ब्याज और कटा जाने वाला चार्ज को लेन-देन नहीं माना जाता है।
आरबीआई ने डीएक्टिवेट खाते के लिए क्या है गाइडलाइन
वहीं सभी बैंकों को RBI की गाइडलाइन का पालन करना होता है। RBI के मुताबिक ऐसे खाते जिनसे 2 सालों में किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्श नहीं किया है। उनको डीएक्टीवेट मान लिया जाता है और ऐसे खातों फिर से शुरु करने के लिए फिर से केवाईसी पूरी करानी होगी।
डीएक्टीवेट खाता होने पर बैंक ने दी सूचना
यदि किसी खाते से 1 साल से ज्यादा समय तक कोई लेन-देन नहीं किया जाता हैं तो बैंक इसकी सूचना ग्राहक को देता है और ये अपील करता है कि वह खाते से कोई डेबिट या फिर क्रेडिट करें। वहीं बैंक से 2 सालों में किसी भी खाते को डीएक्टीवेट माना जाता है तो उसको 3 महीने पहले ग्राहकों को ये जानकारी देनी होती है।