NPS के तहत पैसा निकालने वालों के लिए नियमों में हुए बदलाव, जाने कब निकल पाएंगे पैसा

ये म्यूचुअल फंड के जैसे सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान के समान है। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरए ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए ये सुविधा शुरु की है। इस फैसेलिटी में रिटायमेंट के बाद सिस्टेमैटिक तरीके से पैसा निकाला जा सकता है।
NPS के नियमों में हुआ बदलाव, रिटायरमेंट होने पर किस्तों में निकाल पाएंगे पैसा, जानें डिटेल
न्यूज डेस्क, दून हॉराइज़न, नई दिल्ली

NPS NEW RULE : सरकार के द्वारा लोगों को रिटायरमेंट में रेगुलर इनकम प्रदान करने के लिए काफी सारी स्कीम संचालित की गई हैं। इसी में नेशनल पेंशन सिस्टम भी शामिल है। बता दें इस समय नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पैसा निकालने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवरलपमेंट अथॉरटी यानि कि (PFRDA) ने सिस्टेमैटिक लंपसम विड्रॉल यानि कि एसएलडब्ल्यू के द्वारा एकमुश्त रकम की फेस वाइज निकासी का ऑप्शन देने के प्रस्ताव रखा है।

SLW की सुविधा से ही निकासी योग्य एकमुश्त मैच्योरिटी की राशि मिलेगी। नियमों के अनुसार, रिटायरमेंट की उम्र 60 सालों के बाद NPS से 60 फीसदी मैच्योरिटी की रकम आप एकसाथ निकाल सकते हैं। जबकि बाकी की 40 फीसदी राशि का इस्तेमाल आपको एन्युटी प्लान की खरीद में करना होता है।

बता दें PFRDA ने इस अक्टूबर 2023 को एक सर्कुलर के द्वारा ये ऐलान किया है कि एसएलडब्ल्यू के द्वारा आप मासिक, तिमाही, छमाही, या फिर सालाना आधार पर 75 साल तक की आयु के लिए अपने पेंशन फंड का 60 फीसदी तक निकाल सकते हैं। एनपीएस में एन्युटी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

जानें क्या है नियम

मौजूदा नियमों के अनुसार, NPS ग्राहक रिटायरमेंट के बाद कुछ विड्रॉल और एन्युटी दोनों या किसी एक कंपोनेंट को 75 साल की आयु तक टाल भी सकते हैं। जबकि 60 फीसदी की मैच्योरिटी की रकम की निकासी या तो एकसाथ या फिर सालाना आधार पर काफी बार में कर सकते हैं।

लेकिन ये पैसा सालाना आधार पर ही निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको हर साल आवेदन करना होगा।

जानें क्या है एसएलडब्ल्यू

ये म्यूचुअल फंड के जैसे सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान के समान है। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरए ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए ये सुविधा शुरु की है। इस फैसेलिटी में रिटायमेंट के बाद सिस्टेमैटिक तरीके से पैसा निकाला जा सकता है।

जिनके द्वारा एनपीएस का प्लान लिया गया है। उनके लिए रिटायरमेंट के बाद एक अंतराल पर व्यवस्थित रूप से तय रकम निकालनेका ऑप्शन होता है।

वहीं एनपीएस सब्सक्राइबर्स के पास 60 फीसदी एकसाथ एसएलडब्ल्यू तरीके से पैसा निकालने का ऑप्शन होगा। बाकी का 40 फीसदी पैसा एन्युइटी परचेज के लिए किया जाएगा।

PFRDA के चेयरमैन के अनुसार, एसएलडब्ल्यू वैसा ही बना रहेगा।

जानें क्या हैं SLW के फायदे

एक अंतराल पर कैश फ्लो का लाभ होता है।

रेगुलर कैश फ्लो होने से मासिक इनकम में बढ़ोतरी होगी।

वेल्थ क्रिएशन के जरिए बाकी की जमा राशि पर रिटर्न जमा होता रहेगा।

सभी SLW निकासी पर टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है।

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