Last Date For ITR Filing : इस तारीख से पहले भर ले अपना टैक्स, नहीं तो देना होगा भारी जुर्माना

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। ये तारीख उन कंपनियों के लिए हैं जिनको इनकम टैक्स अधिनियम के तहत आपने खाते का ऑडिट करना जरुरी है।
Last Date For ITR Filing : इस तारीख से पहले भर ले अपना टैक्स, नहीं तो देना होगा भारी जुर्माना

Income Tax Return : इनकम टैक्स रिटर्न वो लोग फाइल करते हैं जिनकी इनकम टैक्सेबल होती है। वहीं इनकम टैक्स इनकम के आधार पर अलग-अलग इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) के तहत टैक्स रिटर्न भरा जाता है।

जबकि इनकम टैक्स (Income Tax) भरते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरुरी है। जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) सही समय पर नहीं भरते हैं तो आपको काफी नुकसान भुगतना पड़ सकता है।

बता दें इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने डेडलाइन जारी की है। जो कि 31 जुलाई 2023 है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक अगर आप टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) चाहते हैं तो सही समय पर इनकम टैक्स जरुर भर (Income Tax Payment) दें।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। ये तारीख उन कंपनियों के लिए हैं जिनको इनकम टैक्स अधिनियम के तहत आपने खाते का ऑडिट करना जरुरी है। जैसे कि कंपनी, LLP और कुछ ज्यादा इनकम वाले लोगों को 31 तारीख तक ITR फाइल कराना बहुत ही जरुरी है।

टैक्सपेयर्स को देना होगा इतना जुर्माना

अगर कोई टैक्सपेयर्स (Taxpayers) जारी की गई तारीख तक ITR फाइल (ITR file) नहीं कर पाता है तो उसको जुर्माना (Income Tax Penalty) देना होगा। इसलिए अगर ITR फाइल करने में देरी की तो कई सारी समस्यााओं से सामना करना होगा।

अगर ITR फाइल 31 जुलाई तक नहीं हुआ तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

दोगुना देना होगा जुर्माना

बता दें कि अगर आपने 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल नहीं करते है तो आपको दोगुना जुर्माना देना होगा। यानि कि 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

इस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 234ए, 234बी और 234सी के तहत ब्याज की रकम वसूलेगा। ऐसे में बिना कोई जुर्माना दिए 31 जुलाई से पहले ITR फाइल कर दें। इस तारीख के लिए चंद दिन बाकी हैं।

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