EPFO अलर्ट! कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, जल्द करें ये काम वरना होगा बड़ा नुकसान

आपको बता दें बीमा की रकम आपकी सैलरी के हिसाब से काउंट की जाती है। इसका अर्थ है कि कर्मचारी की मौत होने पर नॉमिनी को पिछले 12 हीने की औसत सैलरी का 30 गुना रकम 20 फीसदी बोनस के साथ में मिलती है।
EPFO अलर्ट! कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, जल्द करें ये काम वरना होगा बड़ा नुकसान
दून हॉराइज़न, नई दिल्ली

EPFO Insurance : अगर आप नौकरीपेशा हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। क्यों कि काफी लोगों को अभी ये जानकारी नहीं है कि आपका पीएफ कटता है। इसके अलावा ये भी जानकारी नहीं होगी कि पीएफ कटने से आपको 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर भी मिलता है।

पीएफ में इंश्योरेंस कवर लेने के लिए आपको ईपीएफओ के द्वारा जारी गाइडलाइन फॉलो करनी होती है। बिल्कुल हां अगर आप समय रहते ई-नॉमिनेशन नहीं कराते हैं तो आप इस सुविधा के लाभ से वंचित रह सकते हैं।

इसलिए अगर आप अभी तक ई-नॉमिनशन नहीं कर पाएं हैं तो फौरन करा लें। ऐसे में जानते हैं इंश्योरेंस कर्मचारियों को कैसे मिलता है और कैसे 7 लाख रुपये तक की सुविधा का लाभ मिलेगा।

सैलरी पर निर्भर करेगी बीमा की रकम

आपको बता दें बीमा की रकम आपकी सैलरी के हिसाब से काउंट की जाती है। इसका अर्थ है कि कर्मचारी की मौत होने पर नॉमिनी को पिछले 12 हीने की औसत सैलरी का 30 गुना रकम 20 फीसदी बोनस के साथ में मिलती है।

यानि कि हर महीने आपकी सैलरी से जो भी भाग कटता है उसका 8.33 फीसदी भाग ईपीएफ में, 3.67 फीसदी ईपीएफ में और 0.5 फीसदी EDLS स्कीम में जमा होता है।

ऐसे में याद रहे कि किसी कर्मचारी ने किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया है तो कानूनी रूप से उत्तराधिकारियों को धनराशि के बराबर मिल जाती है।

इस कंडीशन में नहीं मिलता है लाभ

अगर किसी कारण से कर्मचारी के बीच में ही नौकरी छोड देते हैं तो उसे ईडीएलआई स्कीम के तहत फायद नहीं होता है। बता दें कि खाताधारक को ये लाभ कम से कम 2.5 लाख और मैक्जिमम 7 लाख रुपये के रूप में मिलता है।

मिनिमम क्लेम पाने के लिए खाताधारक को कम से कम 12 महीने तक नौकरी करना आवश्यक होता है। इसके साथ में ये भी ध्यान रहें कि इसका लाभ नॉमिनी को तभी मिलता है जब खाताधारक की मौत नौकरी के समय ही हुई हो।

इस समय ऑफिस में काम कर रहा हो। या फिर छुट्टी पर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है दोनों ही कंडीशन में नॉमिनी क्लेम कर सकते हैं।

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